
Crop Damage Relief
PM Fasal Bima Yojana: जयपुर. राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। खरीफ-2025 सीजन में अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के नुकसान पर जिले के किसानों को 47 करोड़ 33 लाख रुपये की रिकॉर्ड दावा राशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की सक्रिय मॉनिटरिंग के चलते 51 हजार से अधिक किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है।
जिला कलक्टर काना राम के विशेष निर्देशन में कृषि विभाग और बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे, फसल कटाई प्रयोग और वैज्ञानिक आकलन किया गया। इसी आधार पर किसानों को बीमा क्लेम मंजूर किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत लाल मीणा ने बताया कि खरीफ 2025 में जिले में भारी बारिश के कारण बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को व्यापक नुकसान हुआ था।
उन्होंने बताया कि अब तक 51 हजार 370 किसानों के खातों में 46 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा चुकी है। यह राशि किसानों के लिए आर्थिक संबल बनकर सामने आई है। पिछले वर्ष खरीफ 2024 में किसानों को 35 करोड़ 44 लाख रुपये का मुआवजा मिला था, जबकि इस वर्ष रिकॉर्ड 47 करोड़ 33 लाख रुपये की दावा राशि स्वीकृत हुई है।
तहसीलवार आंकड़ों में सवाई माधोपुर तहसील के किसानों को सबसे अधिक 20 करोड़ 60 लाख रुपये की दावा राशि मिली है। वहीं चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के किसानों को 8 करोड़ 96 लाख रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा मलारना डूंगर, बौंली, खंडार, बामनवास, वजीरपुर और गंगापुर सहित अन्य क्षेत्रों के हजारों किसानों को भी योजना का लाभ मिला है।
किसानों ने भी योजना को बेहद लाभकारी बताया है। ग्राम कुश्तला निवासी किसान मेरवाल सिंह ने बताया कि उन्होंने मात्र 5 हजार 315 रुपये प्रीमियम जमा करवाया था, जिसके बदले उन्हें 1 लाख 81 हजार रुपये की दावा राशि प्राप्त हुई। इसी तरह ग्राम खिजूरी के एक किसान को करीब 3 हजार 800 रुपये प्रीमियम पर 1 लाख 6 हजार रुपये का मुआवजा मिला।
भारतीय किसान संघ के संभागीय मंत्री एवं प्रगतिशील किसान गजानंद जाट ने किसानों से समय पर फसल बीमा करवाने और फसल क्षति की सूचना सही तरीके से दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को बेहतर क्लेम प्राप्त होता है।
कृषि विभाग ने जानकारी दी कि खरीफ-2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नामांकन 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। गैर-ऋणी किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम जमा करवाना होगा। जिला प्रशासन ने किसानों से समय पर बीमा करवाकर प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।
Published on:
17 May 2026 09:26 pm
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