
जयपुर. मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देते निर्वाचन कर्मी। फोटो पत्रिका
SIR Update : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के प्रारंभिक चरण के बाद मंगलवार को अंता को छोड़कर राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियां जारी कर दी गईं। मतदाता सूची से कुल 7.66 प्रतिशत यानी 41 लाख 84 हजार 819 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं, करीब 11 लाख मतदाताओं को दस्तावेज के लिए नोटिस जारी होंगे।
कुल मतदाताओं के अनुपात में सर्वाधिक नाम भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कटे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा दूसरे स्थान पर है। जयपुर का सिविल लाइंस, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर, उपमुख्यमंत्री दियाकुमारी का क्षेत्र विद्याधर नगर भी टॉप-10 में हैं।
जिलों में देखें तो जयपुर व जोधपुर में सबसे अधिक नाम हटाए गए हैं। इसके बाद अजमेर और कोटा का स्थान है। शहरी विधानसभा क्षेत्रों में 10 से 11.5 फीसदी तक और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में औसतन करीब 5 फीसदी मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों की जानकारी दी।
Q. सूची में नाम कैसे देखें?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट election.rajasthan.gov.in पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का लिंक उपलब्ध है। यहां जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर डालकर सूची डाउनलोड कर सकते हैं। वोटर आइडी नंबर से भी नाम खोजा जा सकता है।
Q. मोबाइल में नाम देख सकते हैं?
हां। निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के अलावा वोटर हेल्पलाइन एप के ‘वोटर सर्विस’ सेशन में राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, नाम या वोटर आइडी नंबर डालकर भी नाम जांच सकते हैं।
Q. ऑफलाइन नाम कहां देखें?
बीएलओ या राजनीतिक दलों के बीएलए के पास के पास सूची उपलब्ध है।
Q. अगर नाम नहीं हो तो क्या करें?
पहले नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि की सही एंट्री जांचें। फिर भी नाम नहीं मिले तो तुरंत बीएलओ से संपर्क करें और आवश्यक होने पर एसडीएम कार्यालय में दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज कराएं।
Q. नाम नहीं होने का या मतलब?
संभावना है कि एसआइआर के दौरान आप घर पर नहीं मिले हों, स्थायी रूप से अन्यत्र गए हों, गलती से मृत या दोहरे मतदाता की श्रेणी में आ गए हों।
Q. नोटिस मिले तो क्या करें?
पिछली मतदाता सूची में नाम था तो उसका प्रमाण दें। नहीं था तो माता-पिता के नाम से जुड़े दस्तावेज या मांगे गए अन्य प्रमाण प्रस्तुत करें।
Q. क्या बाद में भी नाम जुड़ सकता है?
हां। फॉर्म-6 और घोषणा पत्र देकर बीएलओ या ऑनलाइन आवेदन से नाम जुड़वाया जा सकता है। 1 अक्टूबर, 2026 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी एडवांस फॉर्म-6 भर सकते हैं।
Published on:
17 Dec 2025 08:12 am
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