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Rajasthan SI Exam: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसआई परीक्षा तिथि में नहीं होगा बदलाव, तैयारियां पूरी

Government Jobs: एसआई भर्ती परीक्षा-2025 तय समय पर, सुप्रीम कोर्ट के संशोधित आदेश से स्थिति स्पष्ट, RPSC को राहत: केवल याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को ही मिलेगा मौका, परीक्षा 5-6 अप्रैल को यथावत

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Apr 03, 2026

Rajasthan 41 cities SI Recruitment Exam-2025 under shadow of bayonets RPSC warns if rules are broken punishment is certain

फाइल फोटो पत्रिका

RPSC Exam Update: जयपुर। राजस्थान में होने वाली सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा-2025 को लेकर अभ्यर्थियों के बीच चल रही असमंजस की स्थिति अब पूरी तरह साफ हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा अब पूर्व निर्धारित तिथि और समय पर ही आयोजित की जाएगी।

दरअसल, 2 अप्रैल 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश जारी किया था, जिसमें एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में शामिल सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को एसआई भर्ती परीक्षा-2025 में बैठने की अनुमति देने की बात कही गई थी। इस आदेश के बाद परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति बन गई थी, क्योंकि इससे परीक्षा प्रक्रिया और व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ सकता था।

हालांकि, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस आदेश के खिलाफ तुरंत संज्ञान लेते हुए उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय में संशोधन याचिका दायर की। आयोग की ओर से अधिवक्ता युवराज सामंत, नेहा अमोला और तिलक ने प्रभावी पैरवी की। इसके बाद 3 अप्रैल 2026 को अवकाश के दिन विशेष सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष बेंच ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन कर दिया।

संशोधित आदेश के अनुसार, अब एसआई भर्ती परीक्षा-2021 के सभी अभ्यर्थियों को नहीं, बल्कि केवल वे अभ्यर्थी ही एसआई भर्ती परीक्षा-2025 में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने इस मामले में न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र दायर किया था। इस फैसले से परीक्षा प्रक्रिया में स्पष्टता आ गई है और अनावश्यक भीड़ व व्यवस्थागत दबाव से भी राहत मिली है।

आयोग सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित आदेश के बाद अब परीक्षा आयोजन में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा नहीं रह गई है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा नियत कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि यह मामला एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) डायरी संख्या 19461/2026, सूरजमल मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य से जुड़ा हुआ है। इस प्रकरण में न्यायालय के ताजा निर्णय से न केवल आयोग को राहत मिली है, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों को भी स्पष्ट संदेश मिल गया है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी।

अब अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी परीक्षा की तैयारी पर फोकस बनाए रखें।