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जैसलमेर की नई वोटर लिस्ट जारी: जिले में अब 4.81 लाख मतदाता, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में बड़ा बदलाव

जैसलमेर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची 2026 का अंतिम प्रकाशन हुआ। दावे-आपत्तियों के बाद कुल मतदाता 4,81,061 पहुंचे, जिनमें 2,59,440 पुरुष और 2,21,621 महिलाएं शामिल हैं।

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Jaisalmer Voter List 2026

Jaisalmer Voter List 2026 (Patrika Creative Photo)

Jaisalmer Voter List 2026: जैसलमेर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जैसलमेर जिले में मतदाता सूची 2026 का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर यह डेटा साझा किया।

बता दें कि इस बार जिले में मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है, जो लोकतांत्रिक भागीदारी के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत है।

12 हजार से ज्यादा नए नाम जुड़े, अब 4.81 लाख वोटर्स

दिसंबर 2025 में प्रकाशित प्रारूप सूची के मुकाबले अंतिम सूची में मतदाताओं का आंकड़ा बढ़कर 4,81,061 पहुंच गया है। पहले जिले में 4,69,972 मतदाता दर्ज थे। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद कुल संख्या में 11,089 मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि हुई है।

वोटर लिस्ट का पूरा गणित एक नजर में

  • कुल मतदाता: 4,81,061
  • पुरुष मतदाता: 2,59,440
  • महिला मतदाता: 2,21,621
  • ट्रांसजेंडर: 0

दावे और आपत्तियों का हुआ निस्तारण

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची में सुधार के लिए अभियान चलाया गया था। इस दौरान फॉर्म-6/6ए (नए नाम): कुल 12,387 आवेदन प्राप्त हुए। फॉर्म-7 (नाम हटाना): 1,298 आवेदन आए। फॉर्म-8 (संशोधन): 3,443 आवेदन प्राप्त हुए।

सभी दावों का पारदर्शी तरीके से निस्तारण कर 21 फरवरी को सूची को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में बीजेपी के जिला महामंत्री मनोहर सिंह दामोदरा, कांग्रेस प्रतिनिधि नरपत सिंह नरावत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

ये रही जरूरी जानकारी

यदि आपका नाम अभी भी सूची में नहीं है या कोई गलती है, तो निराश न हों। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या संशोधन करना एक निरंतर प्रक्रिया है। आप ऑनलाइन पोर्टल या अपने क्षेत्रीय BLO के माध्यम से फॉर्म-6, 7 या 8 भर सकते हैं।

अपील की प्रक्रिया भी है खुली

अगर कोई नागरिक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (राजस्थान) के पास 30 दिनों में अपील करने का प्रावधान भी रखा गया है।