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सावधान ! जैसलमेर में अब कचरा फैलाना पड़ेगा महंगा

सडक़ पर कचरा डाला तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना
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सावधान ! जैसलमेर में अब कचरा फैलाना पड़ेगा महंगा

जैसलमेर. जिला मुख्यालय पर रहवासी भवनों के निवासियों, दुकानदारों या रेस्टोरेंट मालिकों की ओर से सडक़ पर कचरा डालने पर प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। नगरपरिषद आयुक्त सुखराम खोखर ने बताया कि परिषद की ओर से शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के संकल्प के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत साफ सुथरा रखा जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपने घरों व दुकानों में डस्टबीन रखें तथा इसमें संग्रहित कूडा कचरा परिषद द्वारा घर-घर संचालित ऑटो टीपर वाहनों में डालने को कहा है। इसके साथ ही खुले में नहीं जाकर परिषद द्वारा निर्मित शौचालयों व मूत्रालयों का प्रयोग करने की भी नसीहत दी है। उन्होंने बताया कि खुले में पेशाब करने पर 100 रूपए और शौच करने पर 200 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रहवासीय भवनों के निवासियों की ओरसे रोड व गली में कचरा फैलाने पर 75 रूपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर 500 रुपए प्रतिदिन, रेस्टोरेन्ट व होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर 1000 रुपए प्रतिदिन, सार्वजनिक स्थानों और रोड व गली में गोबर डालने पर 2500 रूपये एक बार, घरों द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक_ा नहीं किए जाने पर 100 रूपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक_ा नही किये जाने पर 500 रूपये प्रतिदिन बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा जनित्र बायोडिग्रेडेबल बेस्ट को उनके परिसर में उपचारित नहीं किए जाने पर 3000 रुपए प्रतिदिन तथा 100 व्यक्तियों से अधिक का आयोजन पर आयोजक द्वारा उक्त स्थान पर उत्पन्न कचरे को पृथक कर अपषिष्ट संग्रहणकर्ता को सौंपने पर 2000 रूपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाएगा।