
कोरोना वायरस: मॉस्क एवं सेनेटाइजर की कालाबाजारी हुई तो होगी कानूनी कार्रवाई
जैसलमेर. कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सर्जिकल मॉस्क, एन -95 मॉस्क एवं सेनेटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया है। इस सामग्री के उत्पादन, गुणवत्ता एवं वितरण को कानून के दायरे में लाया गया है। जिले में मॉस्क एवं सेनेटाइजर को निर्धारित दर से अधिक दरों पर विक्रय नहीं किया जाना चाहिए। इनकी कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा जिला प्रशासन ने इस दिशा में सख्ती बरतनी आरंभ कर दी है।
दुकानों के बाहर लगाएं रेट लिस्ट
मेडिकल उपकरणों व दवाइयों की दुकान संचालकों को यह निर्देश दिए गए कि अपनी दुकानों के बाहर इस सामग्री की रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह भी कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जनजागरुकता कार्यक्रम में हर स्तर पर सहयोग प्रदान करें और अपने जैसलमेर के लिए अपनी समर्पित भागीदारी का निर्वाह करें। सभी केमिस्ट, दुकानदारों आदि को यह भी कहा गया कि अपने सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए उपायों को बताएं तथा खुद भी संक्रमण से बचने के प्रति सतर्क रहें। इन दुकानदारों को यह भी निर्देश दिए गए कि दुकान पर जब भी कोई टीबी की दवाइयां लेने आएए तो उस टीबी मरीज की सूचना भी आवश्यक रूप से चिकित्सा विभाग को दें।
Published on:
18 Mar 2020 09:10 pm
