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अब गांवों में मिलेंगे आवासीय पट्टे,राज्य सरकार के निर्णय पर पंचायतीराज विभाग ने जारी किए आदेश

- 23 व 24 को होगी ग्रामसभा में चलेगा विशेष आवासीय पट्टा व भूखण्ड आवंटन अभियान
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जैसलमेर/पोकरण. राजस्थान सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को अब उनके मकानों के पट्टे देने का निर्णय लिया गया है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आगामी 23 व 24 फरवरी को आयोजित ग्रामसभाओं के दौरान पूर्व में लम्बित पट्टों की पत्रावलियों पर निर्णय लेकर उन्हें पट्टे दिए जाएंगे तथा ग्रामसभा में ही नए सिरे से भी पट्टों के लिए आवेदन प्राप्त कर एक निर्धारित समय सीमा में आक्षेपों की सुनवाई की जाएगी और उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से प्रदेश के सभी जिला कलक्टरों, जिलापरिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि राज्य में एक विशेष अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों में पट्टा विहीन पात्र व्यक्तियों को पट्टे तथा भूखण्ड विहीन परिवारों को भूखण्ड आवंटित कर उन्हें भी पट्टे दिए जाएंगे।
23 व 24 को आयोजित ग्रामसभाओं में कार्यवाही
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वरसिंह ने 19 फरवरी को जारी पत्र में बताया कि 23 व 24 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान विशेष आवासीय पट्टा व भूखण्ड अभियान का भी आगाज किया जाएगा। उन्होंने इस अभियान की सफल क्रियान्विति के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व विकास अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायतवार किसी अधिकारी या कार्मिक को प्रभारी भी नियुक्त करने के निर्देश दिए है।
पूर्व में लम्बित पत्रावलियों का होगा निस्तारण, प्राप्त किए जाएंगे नए आवेदन
विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों के पास वर्तमान में पट्टा व भूखण्ड आवंटन से संबंधित ऐसे लम्बित प्रकरण, जिनमें पात्र व्यक्तियों को मात्र पट्टा दिया जाना लम्बित है, उन्हें 23 व 24 फरवरी को आयोजित ग्रामसभा में पट्टे दिए जाएंगे तथा वितरित किए गए पट्टों की सूचना पंचायतवार पंचायतीराज विभाग को प्रेषित की जाएगी। यदि किसी पंचायत में इस प्रकार का प्रकरण लम्बित नहीं है, तो संबंधित ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर विभाग को भेजा जाएगा। इसी प्रकार अभियान में पट्टे एवं भूखण्ड आवंटन के लिए नए आवेदन पत्र भी प्राप्त किए जाएंगे। जिसकी सूचना भी विभाग को भिजवाई जाएगी। इसके अलावा राजस्व अभियान या प्रशासन गांवों के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिए राज्य सरकार के आदेश से आयोजित किसी अन्य अभियान के समय आक्षेपों के आमंत्रण की अवधि एक माह के स्थान पर सात दिन होगी। अभियान के दौरान सात दिन का आक्षेप नोटिस जारी किया जाएगा तथा आक्षेप नहीं होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को पट्टा दे दिया जाएगा।
विशेष आवासीय पट्टा व भूखण्ड आवंटन कार्यक्रम
- 23 व 24 फरवरी को आयोजित शिविर में पट्टे वितरित किए जाएंगे।
- उसी दिन पट्टा व भूखण्ड विहीन व्यक्तियों से भी आवासीय पट्टों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।
-विशेष ग्रामसभा में प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियम 146 के अनुसार मौका निरीक्षण के लिए 25 फरवरी को कमेटी गठित की जाएगी।
- कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार कर नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने के लिए एक मार्च को नोटिस जारी करने के लिए ग्राम पंचायत की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
-प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर कार्रवाई के लिए 11 मार्च को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।