
security tightens amidst Loksabha Election 2019 in Jaisalmer
जैसलमेर। जिले में लोकसभा आम चुनाव-2019 को मद्देनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने जिले की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू की है। जिला निर्वाचन अधिकारी मेहता के अनुसार इस दौरान जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे- रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएलगन, बीएलगन और अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनखा जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो, प्रतिबन्धित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्युटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
बाहरी व्यक्ति भी नहीं लाएगा हथियार
जैसलमेर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में इस प्रकार के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करगा। वे व्यक्ति जो नि:षक्त अथवा अतिवृद्ध हैं और जो लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते हैं, वे लाठी का प्रयोग सहारे के रूप में कर सकेंगे। साथ ही सिख समुदाय के व्यक्तियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमान्तर्गत कृपाण रखने की छूट रहेगी। यह आदेश पर्वों के दौरान सक्षम स्वीकृति के तहत आयोजित धार्मिक समारोह, जुलूसों व कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।
Published on:
14 Mar 2019 11:51 am
