
BEO एम.डी. दीवान हुए निलंबित (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Suspend News: युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर बम्हनीडीह बीईओ एमडी दीवान पर निलंबन की गाज गिर गई। कलेक्टर की अनुशंसा पर ज्वाइंट डायरेक्टर बिलासपुर के द्वारा बम्हनीडीह बीईओ को निलंबित करने की कार्रवाई की है। दरअसल, बुधवार 5 जून को प्रायमरी स्कूल के अतिशेष शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर काउंसिलिंग के दौरान बम्हनीडीह बीईओ के द्वारा तैयार वरियता सूची पर शिक्षकों ने आपत्ति जताई।
अफसरों ने सूची की जांच की जिसमें सूची बनाने में लापरवाही मिली। जिसके चलते पहले सूची में सुधार करना पड़ा तब जाकर काउंसिलिंग हो सकी। इस लापरवाही पर कलेक्टर जन्मजेय महोबे ने अनुशासत्मक कार्रवाई की अनुशंसा की।
जिस पर बिलासपुर संभाग आयुक्त के द्वारा उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के तहत घोर लापरवाही व उदासीनता मानते हुए छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत बम्हनीडीह बीईओ के निलंबत करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा विभाग बिलासपुर किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
वरीयता सूची बनाने में गड़बड़ी की शिकायत अकलतरा ब्लॉक में भी सामने आई है। इसकी लिखित शिकायत शिक्षक अनिल कुमार बंजारा ने कलेक्टर से की है। शिकायत के मुताबिक, 4 जून को आयोजित गणित विषय के काउंसिलिंग में हलधर प्रसाद साहू, धरमलाल साहू व सुभाष कुमार देवांगन का नाम अतिशेष सूची की वरिष्ठता सूची में गलत तरीके से कनिष्ठ से वरिष्ठ बताकर काउंसिलिंग करा दी गई।
इसके कारण उनके वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल पाया और पास के स्कूल मिलने से वंचित रह गए। दावा आपत्ति के लिए समय नहीं दिया गया और काउंसिलिंग करा रहे अधिकारी-कर्मचारियों ने स्कूल चयन करने मजबूर किया। शिकायतकर्ता अनिल कुमार बंजारा के मुताबिक, उनकी पदोन्नति तिथि फरवरी, 2017 है जबकि उक्त तीनों शिक्षकाें की पदोन्नति तिथि जून, 2023 है। त्रटिपूर्ण काउंसिलिंग में सुधार करने की मांग शिक्षक ने कलेक्टर से की है।
Updated on:
06 Jun 2025 09:01 am
Published on:
06 Jun 2025 08:07 am
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