
Bilaspur High Court: जांजगीर-चांपा जिला अस्पताल जांजगीर में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप साहू के स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बीते 28 अप्रैल को राज्य सरकार के द्वारा आदेश जारी कर डॉ. संदीप साहू का स्थानांतरण एमसीबी जिला के खडगंवा स्वास्थ्य केंद्र में कर दिया गया था। आदेश के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी।
बता दें कि जिला अस्पताल जांजगीर में सिविल सर्जन और डॉक्टरों और स्टॉफ के बीच लंबे समय तक विवाद चलने के बाद राज्य सरकार के द्वारा सिविल सर्जन डॉ. दीपक जायसवाल के अलावा जिला अस्पताल में पदस्थ तीन डॉक्टरों का भी ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया गया था।
जारी आदेश में सिविल सर्जन डॉ. जायसवाल को गृह जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ और जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. संदीप साहू, डॉ. इकबाल हुसैन और डॉ. विष्णु पैगवार को नारायणपुर-सुकमा, मनेन्द्रगढ़ जिला स्थानांतरण कर दिया गया था। इसकी जानकारी होते ही स्वास्थ्य संगठन में आक्रोश भड़क गया था।
संगठन के पदाधिकारियों ने इसे दमनात्मक आदेश बताया था और आदेश के खिलाफ अंत तक लडऩे की बात कही थी। इधर एमसीबी जिला स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध डॉ.संदीप साहू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील की, जिस पर 2 मई को आदेश जारी कर हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आदेश में फिलहाल रोक लगा दी है।
Bilaspur High Court: स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध डॉ. संदीप साहू के अलावा जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. इकबाल हुसैन और डॉ. विष्णु पैगवार के द्वारा भी हाईकोर्ट में अपील दायर की है। जिन पर सुनवाई बाकी है। हालांकि डॉ. संदीप साहू के मामले में हाईकोर्ट से डॉक्टरों को बड़ी राहत मिलती नजर आई है। डॉक्टरों के मुताबिक, यह संगठन की एकता की जीत है।
Updated on:
07 May 2025 08:42 am
Published on:
07 May 2025 08:41 am
बड़ी खबरें
View Allजांजगीर चंपा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
