
आग (photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुरानी रंजिश को लेकर पेट्रोल छिड़ककर घर को आग लगाने वाले आरोपी को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर सर्व विजय अग्रवाल ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक, प्रार्थी प्रेमदास मानिकपुरी 31 मार्च 2023 को लाइट बंद होने पर अपने घर के सामने बैठा था।
रात करीब 8 बजे आरोपी अनुज सारथी वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर बोतल में रखे पेट्रोल को घर में डालकर आग लगा दिया और भाग निकला। प्रेमदास ने पड़ोसी संजू यादव, संजय यादव की मदद से आग बुझाने की कोशिश की परन्तु घर में रखे टीवी, कूलर, पंखा, बैंक पासबुक समेत 15 हजार रुपए का सामान जल चुका था।
प्रेमदास की रिपोर्ट पर जांजगीर पुलिस ने धारा 436 , 427 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जहां संपूर्ण साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद दोष सिद्ध होने पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर सर्व विजय अग्रवाल ने आरोपी अनुज उम्र 20 वर्ष पिता सहोरन सारथी इंदिरा नगर खड़पड़ीपारा जांजगीर निवासी को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।
Updated on:
31 Aug 2025 04:13 pm
Published on:
31 Aug 2025 04:13 pm
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