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नाबालिग कन्या के साथ बहला फुसलाकर किया गंदा काम, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

परिजनों द्वारा पूछे जाने पर बालिका ने बताया कि गांव के ही युवक नकुल (भूपेन्द्र) 25 वर्ष निवासी आवासपारा दर्राभांठा ने उसके साथ गलत काम किया।

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सक्ती. मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दर्राभांठा में 13 मार्च 2017 को गांव की नाबालिग कन्या के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास के साथ पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन के अनुसार घटना दिनांक को होली का त्यौहार होने के कारण लंबे समय तक पांच वर्षीय बालिका के घर नहीं पहुंचने पर उसके परिजनों द्वारा तलाश प्रारंभ की गई, तब बालिका आरोपी के घर के सामने डरी सहमी खड़ी मिली। बालिका के परिजनों द्वारा बालिका की तलाश के दौरान कुछ लोगों द्वारा बालिका को आरोपी के साथ बाईक पर बैठकर जाते हुये देखने की बाते बतायी गई।

परिजनों द्वारा पूछे जाने पर बालिका ने बताया कि गांव के ही युवक नकुल (भूपेन्द्र) 25 वर्ष पिता परदेशी सिदार निवासी आवासपारा दर्राभांठा ने उसके साथ खेत में गलत काम किया। आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर रंग गुलाल दिलाने के नाम पर अपनी बाईक पर बैठाकर खेत की ओर ले जाया गया। बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे अपने घर के सामने ही छोड़ कर भाग खड़ा हुआ। इस पर परिजनों द्वारा आरक्षी केन्द्र मालखरौदा में रिपोर्ट दर्ज करायी गई।

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पुलिस द्वारा भादवि की धारा 363, 376, 366 क एवं 6 पक्सोएक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। न्यायालय में सभी साक्षियों के कथन उपरांत अपराध सिद्ध होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे के द्वारा आरोपी नकुल (भूपेन्द्र) सिदार को धारा 363,366 क के तहत 5 वर्ष की सजा एवं 5000 का अर्थदण्ड सहित 6 पक्सोएक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा तथा 5000 का जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड नहीं पटाने की स्थिति में 6-6 माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता से छेड़छाड़, युवक जेल में
सक्ती. उप स्वास्थ्य केंद्र गुंजी में टीकाकरण कर रही कार्यकर्ता के साथ गांव के ही युवक कमल सिदार द्वारा गाली गलौज करते हुए छेड़दाड़ करने की शिकायत मिली है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को धारा २९४, ४५१, १८६, ३५४ के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।