
दोस्त बना हैवान
CG Crime News: जांजगीर-चांपा। अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने की रंजिश पर दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी हत्यारे को सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम भिलौनी का है।
लोक अभियोजक के मुताबिक ग्राम भिलौनी में आरोपी गौतम साहू उर्फ छोटे साहू और मृतक संतू यादव आपस में दोस्त थे और दोनों का एक-दूसरे का घर आना-जाना था। वर्ष 2021 में एक दिन संतु गौतम साहू के घर गया था। संतु की पत्नी किरण ने (Crime News) बताया कि उसके पति को गौतम ने फोन करके बुलाया है तब उसने मना कर दिया पर उनके सोने के बाद संतु घर से चला गया था। इस दौरान गौतम के भाई ने उन्हें आकर बताया कि संतु उनके घर में है। जाकर देखे तो वह जमीन पर पड़ा था और कांप रहा था। शरीर पर चोट के निशान थे।
चोट के बारे में पूछने पर गौतम ने बताया कि उसने संतु को अपनी पत्नी के साथ सैप्टिंक टैंक के पास बात करते देखा था और वह उसकी पत्नी से गलत संबंध बनाने आया था और उसे रंगे हाथों पकड़ा है इसलिए उसे मारा है। उस समय वहां पर गौतम का भाई चुटाली, लक्ष्मी प्रसाद, उधो फिरत, मुकेश, आकाश आदि लोग भी मौजूद थे। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने कहा पर दोनों परिवारों की (crime news) इज्जत जाने की बात कहते हुए आपस में ही राजीनामा हो गए। घर आने पर संतु ने अपनी पत्नी को बताया कि गौतम ने उसे झूठ बोलकर बुलाया था और पीछे से आकर मारपीट की। परिवार के लोगों ने उसे मारा। संतु ने यह भी बताया है कि गौतम की पत्नी उससे पैसा चाहती थी। इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच आना-जाना बंद हो गया।
करीब हफ्ते दिन बाद गौतम का भाई रमेश संतु के घर पहुंचकर गाली-गलौज भी की। इधर रंजिश के चलते गौतम मौके के फिराक में था। 20 अगस्त 2022 की रात्रि 12.30 बजे संतु गौतम के घर के पीछे उसकी पत्नी से अंधेरे में मिल रहा था जिसे देखकर डंडे से संतु के सिर पर दो से तीन बार वार कर दिया। इतने में संतु सिर पर हाथ रखकर वहां से भागा। गौतम भी पीछे दौड़ा और संतु का चप्पल और ड्राइविंग लाइसेंस रास्ते में गिर गया था। डंडे व सभी सामान को घर के पीछे निर्माणाधीन मकान में छिपा दिया। 21 अगस्त को रात्रि लगभग 3.30 बजे संपत यादव ने उसकी लाश देखी और अन्य लोगाें को बताया।
मृतक संतु के भाई बसंत यादव ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने धारा 302 कायम कर विवेचना की और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जहां सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी के द्वारा आरोपी गौतम साहू उर्फ छोटे उम्र (31 वर्ष) पिता उधोराम साहू को आजीवन कारावास व 25000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगताने का आदेश दिया। प्रकरण में (Janjgir Champa Crime News) अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।
Published on:
08 Aug 2023 03:55 pm
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