
CG News: उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज में बजने वाले डीजे को प्रतिबंधित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया है। सक्ती पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में नियमों का उल्लंधन करने वाले डीजे संचालकों के विरूद्ध कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के दिए गए दिशा निर्देश के परिपालन में बड़ी कार्रवाई की गई।
दरअसल, रविवार को सूचना प्राप्त हुई कि सक्ती रेस्ट हाउस के पास डीजे संचालक युगल किशोर राठौर पिता विरेंद्र राठौर निवासी नंदौर खुर्द के द्वारा तेज आवाज में डीजे बजा कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और आम नागरिकों के द्वारा आवाज कम करने के लिए कहे जाने के पश्चात भी आवाज कम नहीं किया गया। जिससे आम नागरिक परेशान होकर थाना सक्ती को सूचना दी गई।
सूचना पर जाकर मौके पर तस्दीक किया गया तो डीजे संचालक युगल किशोर राठौर एक पिकअप में 8 नग बाक्स, यूजिक मिक्सर, 1 जनरेटर तथा अन्य सामाग्री लगाकर अत्याधिक तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। इसके चलते डीजे संचालक के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के धारा 3,4, 15, 1 का घटित करना पाए जाने से उपरोक्त डीजे सामाग्री मुख्य वाहन के जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।
Updated on:
06 May 2025 03:13 pm
Published on:
06 May 2025 03:12 pm
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