
Atul Subhash Sucide Case
Atul Subhash Suicide Case: आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को बंगलोर सिटी सिविल कोर्ट ने जमानत दे दी है। अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा कि उन्हें बेल नहीं मिलना चाहिए था।
जौनपुर के रहने वालेआरोपी निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया को मिली जमानत पर मृतक अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जमानत दी गई है लेकिन उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। मुझे अपने पोते की चिंता है। वो कहां है ?
अतुल सुभाष के पिता पवन कुमार मोदी ने आगे कहा कि हमें अपने पोते के बारे में कर्नाटक पुलिस से कुछ जानकारी मिली है। मां (निकिता सिंघानिया) को बच्चे से कोई प्यार नहीं है। वह पैसे निकालने के लिए उसे एटीएम के रूप में बच्चे को इस्तेमाल कर रही है।
सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया ने मामले में जमानत के लिए बेंगलुरु की सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आज ही याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया था। निकिता के वकील ने जमानत के लिए दलील देते हुए कहा कि अतुल के बेटे की देखभाल के लिए निकिता को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है।
Updated on:
05 Jan 2025 04:53 pm
Published on:
05 Jan 2025 04:43 pm
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