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झालावाड़.अब किसी राशन डीलर के दुनिया से चले जाने के बाद दुकान का आवंटन उसके किसी परिजन के नाम हो सकेगा। हालांकि इसमें वरियता देखी जाएगी।
शासन उप सचिव सिद्धार्थ महाजन की ओर से 29 जुलाई को जारी परिपत्र के अनुसार उचित मूल्य के दुकानदार के मृतक आश्रितों को अनुकंपात्मक नियमों से ये दुकान आवंटित हो सकेगी। झालावाड़ जिले में पूर्व में आधा दर्जन डीलरों की मौत हो चुकी है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं उठा पाए थे, अब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए है। ऐसे में अब राशन डीलरों के आश्रितों को इसका लाभ मिल सकेगा। जिले में 633 राशन डीलर है।
इस तरह होगा आवंटन-
राशन डीलर के परिवार के सदस्यों में किसी एक को वरियता क्रम में दुकान का आवंटन किया जा सकेगा। इसमें मृत डीलर को जारी किए गए प्राधिकार पत्र में संशोधन किया जाएगा।
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इन्हें हो सकेगी आवंटित-
– मृतक राशन डीलर की पत्नी
– बालिग पुत्र / दत्तक पुत्र जो मृतक पर आश्रित हो
– विधवा पुत्रवधु जो मृतक पर आश्रित हो
– अविवाहित पुत्री / दत्तक अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री की मृत्यु के तत्काल बाद आवेदन करने पर लाभ
– प्राधिकारी पत्रधारी डीलर की 60 वर्ष की उम्र तक यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से 90 दिन की अवधि में आवेदन करने पर प्राथमिकता क्रम में मृतक के स्थान पर उसके वारिस को उचित मूल्य दुकान आवंटित होगी।
– मृतक की विधवा के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होगी। इसके लिए कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरुरी नहीं होगा। नियुक्ति के लिए आयु सीमा 45 वर्ष में छूट रहेगी।
-वारिस के लिए उम्र तो यही रखी गई है, लेकिन कम्प्यूटर दक्षता अनिवार्य किया गया है।
ये होगी न्यूनतम योग्यता-
यदि वारिस वरीयतानुसार दुकान आवंटन नहीं करवाकर बिना क्रमानुसार दुकान आवंटित करना चाहते हैं, तो शेष वारिसों से अनापत्ति का नियमानुसार शपथ पत्र प्राप्त कर इस शर्त के साथ दुकान आवंटित की जा सकेगी कि अनुकंपात्मक दुकान प्राधिकारपत्रधारी मृतक के आश्रितों के भरण पोषण के दायित्व का निर्वहन करेगा। उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु के बाद रिक्त उचित मूल्य दुकान के स्थान पर निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर यदि नई नियुक्ति की गई है, तो अनुकम्पात्मक नियुक्ति के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
जिले में इतनी है दुकानें-
झालावाड़ जिले में राशन की 633 दुकानें आवंटित है,जिनमें से 2018 में दीवलखेड़ा, गुलखेड़ी, रामपुरा तृतीय के राशन डीलरों की मृत्यु होने से तीनों की दुकानें दूसरे से अटैच कर रखी है।
90 दिन में करना होगा आवेदन-
विभाग से दो दिन पहले निर्देश मिले हैं,डीलर की 60 साल की उम्र में यदि मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रितों को दुकान का आवंटन किया जाएगा। इसमें कम्प्यूटर की दक्षता में छूट दी गईहै। मृत्यु होने के 90 दिन के अंदिर आवेदन करना होगा।
मनीषा तिवारी, जिला रसद अधिकारी, झालावाड़।