करंट लगने से किसान की मौत
पिड़ावा. क्षेत्र के धरोनिया गांव में दोपहर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। श्यामसुन्दर पाटीदार खेत पर लहसुन की फसल में सिंचाई के लिए मोटर पंप चालू कर रहा था, तभी करंट लगने से किसान झुलस गया। उसे पिड़ावा सीएचसी लाया गया। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है।
पिड़ावा. क्षेत्र के धरोनिया गांव में दोपहर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। श्यामसुन्दर पाटीदार खेत पर लहसुन की फसल में सिंचाई के लिए मोटर पंप चालू कर रहा था, तभी करंट लगने से किसान झुलस गया। उसे पिड़ावा सीएचसी लाया गया। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है।
हत्यारे भाई को आजीवन कारावास
अकलेरा. करीब तीन साल पुराने हत्या के मामले में अपर जिला और सैशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने अभियुक्त महावीर उर्फ महेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मन्याखेड़ी को सगे भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास, दस हजार रुपए जुर्माना और तीन वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यवाहक अपर लोक अभियोजक नेमीचंद ने बताया कि 28 अक्टूबर 2015 को फरियादी जगदीश प्रसाद ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके दो पुत्र महावीर और मुकेश है। दोनों अलग-अलग एक ही मकान में रहते हैं। दोनों को अलग-अलग जमीन खेती के लिए दे रखी है। इसी बीच सुबह करीब आठ बजे वह कुएं पर था। छोटा बेटा मुकेश खेत पर सिंचाई कर रहा था। बड़े बेटे महावीर ने उसकी मोटर के आंकड़े हटा दिए, इससे मुकेश की मोटर बंद हो गई। दोनों में कहासुनी के बाद महावीर ने मुकेश को गोली मार दी। तुरंत परिजन मुकेश को अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित किया। अनुसंधान में अभियुक्त महावीर उर्फ महेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अकलेरा में पेश किया।
अकलेरा. करीब तीन साल पुराने हत्या के मामले में अपर जिला और सैशन न्यायाधीश असीम कुलश्रैष्ठ ने अभियुक्त महावीर उर्फ महेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मन्याखेड़ी को सगे भाई की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास, दस हजार रुपए जुर्माना और तीन वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
कार्यवाहक अपर लोक अभियोजक नेमीचंद ने बताया कि 28 अक्टूबर 2015 को फरियादी जगदीश प्रसाद ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसके दो पुत्र महावीर और मुकेश है। दोनों अलग-अलग एक ही मकान में रहते हैं। दोनों को अलग-अलग जमीन खेती के लिए दे रखी है। इसी बीच सुबह करीब आठ बजे वह कुएं पर था। छोटा बेटा मुकेश खेत पर सिंचाई कर रहा था। बड़े बेटे महावीर ने उसकी मोटर के आंकड़े हटा दिए, इससे मुकेश की मोटर बंद हो गई। दोनों में कहासुनी के बाद महावीर ने मुकेश को गोली मार दी। तुरंत परिजन मुकेश को अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित किया। अनुसंधान में अभियुक्त महावीर उर्फ महेन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अकलेरा में पेश किया।
श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ, 35 श्रमिकों का मौके पर पंजीयन
झालावाड़. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद मेें किया। इसका सीधा प्रसारण एवं कार्यशाला का आयोजन झालावाड़ में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला रसद अधिकारी मनीषा तिवारी ने कहा कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का शुभारम्भ किया गया है। श्रम कल्याण अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि मजदूर के साथ-साथ घरों में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, फेरी वाले, ईंट भट्टा कामगार, मिड डे मील वर्कर, कचरा बीनने वाले, रिक्शा व ठेला चलाने वाले, मोची, ग्रामीण, भूमिहीन श्रमिक आदि मजदूर भी योजना का लाभ ले सकेंगे। इस अवसर पर 21 लाभार्थियों को योजना के पंजीयन कार्ड वितरित किए। 35 श्रमिकों का मौके पर ही पंजीयन किया गया।
झालावाड़. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद मेें किया। इसका सीधा प्रसारण एवं कार्यशाला का आयोजन झालावाड़ में किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला रसद अधिकारी मनीषा तिवारी ने कहा कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का शुभारम्भ किया गया है। श्रम कल्याण अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि मजदूर के साथ-साथ घरों में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, फेरी वाले, ईंट भट्टा कामगार, मिड डे मील वर्कर, कचरा बीनने वाले, रिक्शा व ठेला चलाने वाले, मोची, ग्रामीण, भूमिहीन श्रमिक आदि मजदूर भी योजना का लाभ ले सकेंगे। इस अवसर पर 21 लाभार्थियों को योजना के पंजीयन कार्ड वितरित किए। 35 श्रमिकों का मौके पर ही पंजीयन किया गया।