
गुढ़ागौड़जी पुलिस थाना। फोटो पत्रिका
गुढ़ागौड़जी (झुंझुनूं)। राजस्व ग्राम टोडी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तय हो गई है। डी.बी. सिविल रिट संख्या 15189/2019 (सुरेन्द्र कुमार बनाम सुभाषचन्द्र) में 18 मार्च 2026 को दिए गए फैसले के अनुसार स्टेट हाईवे-37 के दोनों ओर चिन्हित 188 कच्चे-पक्के अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अदालत ने 80 फीट चौड़ी सड़क के साथ दोनों तरफ 25-25 फीट भूमि खाली रखने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने 30 अप्रेल 2026 को नोटिस जारी कर अतिक्रमणकारियों को 15 दिन में स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। खास बात यह है कि इस दायरे में पुलिस थाने की चारदीवारी, एक कमरा, पीडब्ल्यूडी कार्यालय और बिजली विभाग का एक्सईएन ऑफिस भी शामिल है। तहसीलदार कुलदीप भाटी ने बताया कि आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी, अन्यथा बलपूर्वक कार्रवाई कर खर्च वसूला जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुढ़ा कस्बे के बाजार में भी हड़कंप मच गया है। प्रशासन की गणना के अनुसार सड़क के दोनों ओर 65-65 फीट तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। ऐसे में पूरे बाजार के ध्वस्त होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे एक भी दुकान सुरक्षित नहीं बचेगी।
व्यापारियों का आरोप है कि मुआवजा केवल 80 फीट चौड़ाई के हिसाब से दिया गया था, जबकि अब 130 फीट तक कार्रवाई की जा रही है। इससे व्यापारियों में रोष है और वे इसे अन्याय बता रहे हैं। प्रभावित लोगों ने कोर्ट की शरण लेने की बात कही है।
मामला संज्ञान में नहीं है। पूरी जानकारी लेकर ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी।
-कावेंद्र सागर, एसपी झुंझुनूं
जब सड़क सिंगल थी तब भी कनिष्ठ अभियंता की चौकी यहीं स्थित थी। अब सहायक अभियंता का ऑफिस है। उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत करवा दिया है।
-अभिषेक बिजारणियां एईएन पीडब्ल्यूडी गुढ़ागौड़जी
मुझे मामले की जानकारी नहीं है। पता करवाते है।
उच्च न्यायालय के आदेशों की कठोरता से पालना की जाएगी। अगर तय समय में खुद अतिक्रमी अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
-कुलदीप भाटी तहसीलदार गुढ़ागौड़जी
Updated on:
03 May 2026 02:55 pm
Published on:
03 May 2026 02:55 pm
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