
गाजियाबाद में सात साल की बच्ची की दुराचार के बाद की हत्या, PC- Patrika
Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं जिले के एक गांव से पांच बदमाशों ने घर से एक लड़की का अपहरण कर कार में डाल लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया। दरिंदगी के बाद आरोपी लड़की को बेहोशी की हालत में सुनसान इलाके में छोड़कर फरार हो गए। घटना शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार, रात में अज्ञात बदमाशों ने पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटाया। आवाज सुनकर जब लड़की बाहर आई तो पहले से घात लगाए पांच बदमाशों ने उसका मुंह दबा लिया और जबरन उसे बाहर खड़ी कार में डालकर ले गए।
बाद में आरोपी, लड़की को सुनसान इलाके में ले गए, जहां सभी ने बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। वारदात के बाद लड़की बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए। सुबह जब कुछ महिलाएं वहां से गुजरीं तो उन्होंने लड़की को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा।
महिलाओं ने लड़की के चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे होश में लाया और परिजनों को सूचना दी। होश में आने के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और पूरी घटना बताई। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नाबालिग बालक के साथ अनैतिक कृत्य करने के मामले में झुंझुनूं पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को कठोर सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के जज इसरार खोखर ने आरोपी मुकेश कुमार मीणा निवासी सिंघाना को 20 साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार, पीड़ित बालक की माता ने 26 मार्च 2025 को खेतड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि 5 सितंबर 2023 को बालक स्कूल जा रहा था। इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने उसे रास्ते में रोक लिया और बहला-फुसलाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक धर्मशाला में ले गया। जहां उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि 27 जनवरी 2025 को लड़का घर का सामान लेने बाजार गया था। इस दौरान आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया। घटना के बाद लड़का सहमा-सहमा रहने लगा। इस पर उसकी माता ने पूछताछ तो उसने पूरी घटना बताई।
मामला सामने आने के बाद खेतड़ी थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान पूरा होने पर आरोपी मुकेश मीणा के खिलाफ संबंधित कोर्ट में जमानत पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने पैरवी करते हुए कोर्ट में 14 गवाहों के बयान करवाए तथा 48 दस्तावेज पेश किए।
अभियोजन पक्ष ने मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध गवाहों के बयानों का सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।
Updated on:
24 May 2026 02:29 pm
Published on:
24 May 2026 02:29 pm
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