
दोषी पति सहित तीन को उम्रकैद (पत्रिका फाइल फोटो)
झुंझुनूं: पत्नी की साजिशन हत्या के मामले में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो झुंझुनूं आशीष कुमार कुमावत की अदालत ने आरोपी पति घरड़ाना खुर्द सिंघाना निवासी नरेश कुमार पुत्र बीरबल और दो अन्य आरोपी सिकन्दर उर्फ सिकु पुत्र रतीराम निवासी भालोठिया की ढाणी बगड़ व जितेंद्र पुत्र होशियार सिंह निवासी हेजमपुरा बगड़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी पति नरेश सीआरपीएफ में पदस्थ है।
न्यायाधीश ने अपने निर्णय में लिखा कि हत्या का यह अपराध अत्यन्त जघन्य प्रकृति का है। इसमें किसी भी प्रकार की नरमी बरता जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। किसी भी अपराधी को उसके द्वारा किए गए अपराध की तुलना में दंडित किया जाना न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक है वरन् वर्तमान में बढ़ रहे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऐसा किया जाना समय की मांग के अनुसार आवश्यक प्रतीत होता है।
मामले में सुनील कुमार पुत्र मूलचंद जाट निवासी गाडोदिया की ढाणी तन उदावास ने पुलिस थाना सदर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि अनिता को उसका पति परेशान करता था। इसके चलते उसने अपने पति के खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में केस कर रखा था। इससे वह अनता से नाराज रहने लगा। अनिता ने खुद की हत्या से पहले एसपी को भी पति की लिखित शिकायत दी थी।
रिपोर्ट में बताया कि 5 सितंबर 2018 को अनिता पारिवारिक न्यायालय में चल रहे मुकदमे की तारीख पेशी भुगताकर गांव उदावास में गोडोदिया की ढाणी जा रही थी। रास्ते में बिना नंबरों की बोलेरो कैम्पर गाड़ी व एक बोलेरो गाडी आई। उसमें नरेश व तीन-चार व्यक्ति बैठे थे।
बोलेरो कैम्पर गाड़ी को जोर से भगाकर अनिता देवी के पीछे से जोर से टक्कर मार दी। इसके बाद दो-तीन बार आगे-पीछे करके गाड़ी को अनिता के ऊपर से निकालकर जान से मार दिया। पुलिस ने जांच के बाद सिकन्दर उर्फ सिकु, मृतका के पति नरेश कुमार व जितेन्द्र के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में 302 व 120बी भादस में चालान पेश कर दिया।
राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक नंद किशोर शर्मा ने 33 गवाहा के बयान करवाए। साथ ही 67 दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि एक पत्नी का पति द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हत्या करवाना अत्यन्त गंभीर मामला है।
इसलिए दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। न्यायालय ने मृतका अनिता के माता-पिता, परिवादी पक्ष को नियमानुसार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं को भी भेजे जाने का आदेश दिया।
Published on:
28 Nov 2025 02:35 pm
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