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शादी में देने के लिए 42 हजार की साडिय़ां शिमला नहीं पहुंची, कोरियर कंपनी को हर्जाना देने का आदेश

locationजोधपुरPublished: Jan 16, 2021 07:30:37 pm

Submitted by:

rajesh dixit

जिला उपभोक्ता अदालत

शादी में देने के लिए 42 हजार की साडिय़ां शिमला नहीं पहुंची, कोरियर कंपनी को हर्जाना देने का आदेश

शादी में देने के लिए 42 हजार की साडिय़ां शिमला नहीं पहुंची, कोरियर कंपनी को हर्जाना देने का आदेश

जोधपुर.पावटा क्षेत्र में रहने वाली कवितासिंह ने शादी में देने के लिए पति के साथ सोजती गेट स्थित दुकान से 42 हजार दो सौ की साडिय़ां खरीदी तथा इसे अपनी बड़ी बहन के शिमला स्थित ससुराल भेजने के लिए नामी प्राइवेट कोरियर कंपनी में पार्सल बुक करवाई। शादी भी हो गई,कई महिने बीत गए लेकिन कोरियर कम्पनी में बुक करवाई गई कीमती साडिय़ां आज तक नहीं पहुंची। कविता ने कोरियर कंपनी के बेंगलुरु स्थित हेड ऑफिस,पालरोड स्थित सिटी ऑफिस तथा लोकल ऑफिस में कई बार लिखित शिकायतें, ईमेल,फोन और निजी तौर पर मिलकर की। परंतु कंपनी ने ना तो कीमती साडिय़ां गंतव्य तक पहुंचाई और न ही साडिय़ों की कीमत प्रार्थिया को दी। व्यथित होकर प्रार्थिया ने अधिवक्ता रमेश पंवार के माध्यम से जिला उपभोक्ता अदालत में स्वयं के साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत पेश की। कोर्ट ने कंपनी को नोटिस भेजा, लम्बे समय तक नोटिस तामिल होने के बावजूद कंपनी ने जवाब नहीं दिया,अंत में कंपनी के अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त कर बहस की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष चंद्रकला जैन,सदस्य राजाराम सर्राफ तथा अफसाना खान ने परिवाद स्वीकार करते हुए डीटीडीसी कोरिअर एंड कार्गो लिमिटेड कंपनी के खिलाफ आदेश देते हुए साडिय़ों की कीमत की राशि के साथ छह प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्रार्थिया को देने तथा पांच हज़ार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया।
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