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प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

जमानत देने से इनकार
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प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

जोधपुर.जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्रकुमार जोशी ने प्लॉटों की स्कीम निकालकर लोगों के साथ धोखा करने के आरोपी राकेश मेहता को जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले के अनुसार मोहम्मद आसिफ ने रुद्राक्ष रियल स्टेट के मालिक राकेश मेहता तथा मोहम्मद इसहाक के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं अपराधिक षड्यंत्र रच कर रूपये हड़पने का परिवाद दर्ज करवाया। इसमें बताया गया कि आरोपियों ने रोहिट कस्बे के आसपास क्षेत्र की भूमि को स्वयं का बताते हुए एक योजना बनाकर अलग-अलग भूखंड काटकर रहवासी कॉलोनी विकसित करने का झांसा दिया। इस पर विश्वास करते हुए परिवादी ने डेढ़ लाख रुपए से अधिक की राशि अलग-अलग किस्तों में भुगतान कर दी। परिवादी को जानकारी मिली कि जिस भूमि पर योजना बनाई गई थी वह असल में आरोपियों की थी ही नहीं। परिवादी ने जमा की गई राशि वापस मांगी लेकिन आरोपी देने मे आनाकानी करने लगे। उदयमंदिर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां निचली अदालत में जमानत खारिज होने के बाद जिला न्यायालय में आरोपी राकेश के अधिवक्ता की ओर से जमानत पेश की गई। राज्य सरकार के लोक अभियोजक केशरसिंह नरूका ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी।