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आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में किया सरेंडर, हाईकोर्ट ने इस वजह से खारिज की थी जमानत याचिका

Asaram surrendered in Jodhpur: नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने 30 अगस्त 2025 को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया।

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Asaram surrendered in Jodhpur

File Photo- Patrika

Asaram surrendered in Jodhpur: नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने 30 अगस्त 2025 को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें जेल लौटना पड़ा। आसाराम सुबह जोधपुर के पाल गांव स्थित अपने आश्रम से रवाना हुआ और जेल पहुंचकर सरेंडर किया।

हाईकोर्ट का फैसला और मेडिकल रिपोर्ट

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने जोधपुर एम्स की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने या लगातार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता नहीं है।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और वह हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं। उन्हें विशेष नर्सिंग देखभाल, नियमित निगरानी और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व नेफ्रोलॉजिस्ट से परामर्श की जरूरत है। हालांकि, कोर्ट ने माना कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जमानत की अवधि बढ़ाई जाए।

आसाराम की स्वास्थ्य जांच अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में तीन डॉक्टरों की टीम ने की थी। इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार किया। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आसाराम ने पिछले कुछ महीनों में इलाज के लिए कई शहरों में विभिन्न अस्पतालों में यात्राएं कीं, लेकिन नियमित फॉलोअप नहीं कराया।

आसाराम को दो मामलों में उम्रकैद

बता दे, आसाराम को दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पहला मामला 2013 का है, जिसमें जोधपुर में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ था। दूसरा मामला गुजरात के गांधीनगर स्थित उनके आश्रम में सूरत की एक महिला के साथ बलात्कार का है। दोनों ही मामलों में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है।

कोर्ट ने वकील की दलील ठुकराई

बता दें, 27 अगस्त की सुनवाई में आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने दलील दी थी कि 21 अगस्त को आसाराम को जोधपुर एम्स ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति की रिपोर्ट दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी।

11 साल बाद बेटे से मुलाकात

गौरतलब है कि आसाराम को जनवरी 2025 में करीब 12 साल बाद पहली बार अंतरिम जमानत मिली थी। साढ़े सात महीने की जमानत अवधि के दौरान उन्होंने अपने बेटे नारायण साईं से भी मुलाकात की थी। नारायण साईं, जो स्वयं सजा काट रहे हैं, 25 जून को सूरत जेल से जोधपुर के पाल गांव स्थित आसाराम के आश्रम पहुंचे थे। यह मुलाकात 11 साल बाद हुई थी।