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नामांकन भरने पहले दिन दिखा कम उत्साह, अंतिम तिथि 19 नवंबर

उपनिर्वाचन अधिकारी छगनलाल गोयल ने बताया कि उम्मीदवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
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जोधपुर. जिले की दस विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने का काम सोमवार से शुरू हो गया। पहले दिन हालांकि उत्साह कम देखने को मिला। फिर भी युवा नामांकन भरने के लिए कलक्ट्रेट आते हुए दिखे। उपनिर्वाचन अधिकारी छगनलाल गोयल ने बताया कि उम्मीदवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन 19 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 नवम्बर को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 22 नवम्बर को दोपहर 3 बजे बाद निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उन्हें चुनाव खर्च संबंधी जानकारी दी जाएगी।

उम्मीदवार सहित पांच व्यक्ति साथ होंगे
नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के अलावा चार अन्य व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जा सकेंगे। आरओ कार्यालय परिसर में उम्मीदवार को तीन वाहन ले जाने की अनुमति होगी। देनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ संशोधित प्रारूप 26 में खुद के खिलाफ लम्बित या दोषी पाए जाने वाले आपराधिक मामलों के संबंध में निर्वाचन क्षेत्र के व्यापक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों व टीवी चैनल में देनी होगी। यह घोषणा तीन बार अलग-अलग तारीखों में 22 नवम्बर से मतदान के 48 घंटे पूर्व तक करनी होगी। राजनीतिक दल उम्मीदवारों के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर भी डालेंगे।

शाम 6 से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर पर पाबंदी

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविकुमार सुरपुर ने बताया कि कोई भी व्यक्ति, संस्थान साउंड एम्पलीफायर, लाउडस्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के नहीं करेंगे। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर के उपयोग पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा राजनीतिक दल, प्रत्याशी, संस्थान द्वारा चुनाव प्रचार या अन्य कार्य में रेडियो, ट्रंाजिस्टर, माइक्रोफोन, स्टीरियो, ग्रामोफ ोन को तीव्र ध्वनि से नहीं बजाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों पर लाउडस्पीकर पर भी पाबंदी रहेगी। यह आदेश 12 दिसम्बर तक लागू रहेगा।

मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 12 से 17 तक
विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराने वाले दलों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 से 17 नवम्बर तक और द्वितीय प्रशिक्षण 26 नवम्बर से 1 दिसम्बर तक सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र में होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण स्थलों पर पुख्ता व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं।