10 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विस्फोटकों के निस्तारण के नियमों का प्रारूप केंद्र को भेजा

राजस्थान हाईकोर्ट
less than 1 minute read
Google source verification
विस्फोटकों के निस्तारण के नियमों का प्रारूप केंद्र को भेजा

विस्फोटकों के निस्तारण के नियमों का प्रारूप केंद्र को भेजा

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रदेश के पुलिस थानों में जब्त अमोनियम नाइट्रेट तथा अन्य विस्फोटकों के निस्तारण को लेकर स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि विस्फोटक निस्तारण के लिए तैयार किए गए नियमों का प्रारूप समक्ष प्राधिकारी को अधिसूचित करने के लिए भेज दिया गया है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश देवेन्द्र कछवाहा की खंडपीठ ने कुछ अरसे पहले बेरूत में हुए विनाशकारी विस्फोट को देखते हुए राज्य व केंद्र को प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में जब्ती के बाद रखे गए अमोनियम नाइट्रेट और ऐसे ही अन्य विस्फोटक पदार्थों की मात्रा का ब्यौरा देने को कहा था। सुनवाई के दौरान असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल मुकेश राजपुरोहित ने कहा कि विस्फोटकों के निस्तारण के नियमों का प्रारूप केंद्र सरकार के समक्ष प्राधिकारी को भेज दिया गया है, जहां से प्रत्युत्तर प्राप्त होते ही कोर्ट को अवगत करवाया जाएगा।