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याचिका के अधीन रहेंगे कुड़ी भगतासनी ग्राम पंचायत के चुनावी नतीजे

jodhpur जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वार्डों का सीमांकन किए बिना ही ग्राम पंचायत कुड़ी भगतासनी के चुनाव प्रस्तावित करने के मामले में पंचायती राज विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला कलक्टर, जोधपुर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत के चुनाव के नतीजे याचिका निस्तारण के अधीन रहेंगे।
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याचिका के अधीन रहेंगे कुड़ी भगतासनी ग्राम पंचायत के चुनावी नतीजे

याचिका के अधीन रहेंगे कुड़ी भगतासनी ग्राम पंचायत के चुनावी नतीजे


न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश प्रभा शर्मा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता मुरली मनोहर खंडेलवाल सहित अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की पैरवी करते हुए अधिवक्ता एकलव्य भंसाली ने कहा कि कुड़ी भगतासनी में 6 अक्टूबर को ग्राम पंचायत के चुनाव प्रस्तावित है, लेकिन इससे पूर्व कई प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज (चुनाव) नियम-1994 में यह प्रावधान है कि पंचायत वृत्त को वार्डों में विभक्त किया जाएगा, जिनका सीमांकन होगा। सीमांकन के आधार पर मकान वार मतदाता सूची बनेगी। कुड़ी भगतासनी में 75 वार्ड है, लेकिन चुनाव से पूर्व प्रशासन ने इनका सीमांकन नहीं किया। यहां तक कि वार्ड वार मतदाता सूची के साथ वार्ड का मानचित्र नहीं लगाया गया है, बल्कि हर वार्ड के साथ समूची कुड़ी भगतासनी ग्राम पंचायत का मानचित्र लगाया गया है। वार्डों का व्यवस्थित सीमांकन नहीं होने से मतदाता सूचियों में कई अनियमितताएं हैं। वार्ड के अनुसार मकान वार मतदाता सूचियां नहीं बनने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। भंसाली ने कहा कि हाईकोर्ट ने हाल ही अजय गोस्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका निस्तारित की है, जिसमें राज्य सरकार को कुड़ी भगतासनी को नगर निगम में शामिल करने पर विचार के निर्देश दिए गए थे। इसकी पालना में 17 सितंबर को ही स्वायत्त शासन विभाग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। खंडपीठ ने संबंधित पक्षकारों को जवाब तलब करने के सहित कुड़ी भगतासनी के चुनाव के नतीजे याचिका के अधीन रहने के निर्देश दिए हैं।