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फर्जी परीक्षार्थी के सहयोगी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

अग्रिम जमानत से इनका
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फर्जी परीक्षार्थी के सहयोगी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

फर्जी परीक्षार्थी के सहयोगी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

जोधपुर. जिला न्यायाधीश रविंद्रकुमार जोशी ने प्री डीएलएड की परीक्षा में बैठने वाले फर्जी परीक्षार्थी का एडमिट कार्ड बनाने वाले सहयोगी की अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया।

पुलिस अनुसंधान के अनुसार गत 31अगस्त को बाल मंदिर विशिष्ट पूर्व प्राथमिक विद्यालय केंद्र में प्री डीएलएड की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी विशाल के स्थान पर कैलाश नामक व्यक्ति परीक्षार्थी के रूप में बैठा था।अनुसंधान के दौरान फर्जी परीक्षार्थी ने बताया कि उसके मामा प्रवीण ने फर्जी एडमिशन कार्ड बना कर दिया तथा मामा के कहने पर बीस हज़ार रुपए लेकर परीक्षा में बैठा। आरोपी सांचौर के सांकड ग्राम निवासी प्रवीण पुत्र बगताराम ने अपने अधिवक्ता के मार्फत जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पेश कर कहा कि मामले में किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है तथा पुलिस जबरदस्ती उसे गिरफ्तार करना चाहती है। लोक अभियोजक केशरसिंह नरूका ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस अनुसंधान के दौरान आरोपी उपस्थित नहीं हो रहा है।आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419 तथा 420 के तहत गंभीर आरोप है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।