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जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना

जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार के लिए गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना तीन दिन में गजट में प्रकाशित करने के निर्देश
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जोधपुर

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MI Zahir

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Updated: 31 Aug 2018, 12:03 AM IST

जोधपुर.जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार मामले में सरकार की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी कर राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर दी गई। जस्टिस संगीत लोढा व डॉ. वीरेन्द्रकुमार माथुर की खंडपीठ ने अधिसूचना को तीन दिन में गजट में प्रकाशित कराने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए अवाप्त की जाने वाली जमीन का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तो जिला कलक्टर के स्तर पर जारी कर दिया गया था, लेकिन एक्ट में यथोचित सरकार का उल्लेख होने की वजह से असमंजस स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे स्पष्ट करने के निर्देश के बाद गृह विभाग के उप शासन सचिव के स्तर पर नोटिफिकेशन जारी कर इसकी प्रति कोर्ट के समक्ष पेश की गई। कोर्ट ने अब तीन दिन में इसे गजट में प्रकाशित कराकर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई ५ सितंबर को होगी।

सुनवाई के दोरान गुरुवार को एएजी राजेश पंवार व अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने कोर्ट को बताया, कि 29 अगस्त को नोटिफिकेशन को मोडिफाई कर दिया गया है। गृह विभाग के उप शासन सचिव के स्तर पर 5.09 बीघा जमीन अवाप्त करने के लिए नोटिफकेशन जारी किया गया है। जमीन अधिग्रहण अधिनियम की धारा 11 (1) के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है।