8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

नया कानून: राजस्थान के इस शहर में प्याज चुराने की दर्ज हुई पहली एफआईआर

Rajasthan News: मथानिया में वेयर हाउस से प्याज के 90 कट्टे चोरी, वहीं जोधपुर ग्रामीण में अवैध खनन का दर्ज हुआ मुकदमा

less than 1 minute read
Google source verification

Rajasthan News: देश में सोमवार से नया कानून लागू होने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पहली एफआईआर मथानिया में दर्ज की गई। पुलिस स्टेशन मथानिया में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4) और 305 (ए) में एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर सीधे ही थाने में दर्ज की गई है।

सहायक पुलिस आयुक्त (मंडोर) पीयूष कविया ने बताया कि नेवरा रोड से रिणिया गांव रोड पर वेयर हाउस में रविवार रात ताले तोड़कर प्याज से भरे 90 कट्टे चुरा लिए गए। इस संबंध में पीड़ित की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के पश्चिमी जिले में बासनी पुलिस थाने में मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने नए कानून की सराहना की है। उनका कहना है कि सभी अधिकारियों व जवानों को प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है।

ग्रामीण में खेड़ापा में मुकदमा दर्ज

जिला जोधपुर ग्रामीण में नए कानून के तहत पहली एफआईआर पुलिस थाना खेडापा में दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा- 303(2) व खान एवं खनिन (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 में मामला दर्ज किया गया। इसमें अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में थानाधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया।

यह भी पढ़ें- Murder : किशोर की हत्या, दिनभर शव के साथ धरना, शाम को पोस्टमार्टम