
Rajasthan News: देश में सोमवार से नया कानून लागू होने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पहली एफआईआर मथानिया में दर्ज की गई। पुलिस स्टेशन मथानिया में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4) और 305 (ए) में एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर सीधे ही थाने में दर्ज की गई है।
सहायक पुलिस आयुक्त (मंडोर) पीयूष कविया ने बताया कि नेवरा रोड से रिणिया गांव रोड पर वेयर हाउस में रविवार रात ताले तोड़कर प्याज से भरे 90 कट्टे चुरा लिए गए। इस संबंध में पीड़ित की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के पश्चिमी जिले में बासनी पुलिस थाने में मारपीट का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने नए कानून की सराहना की है। उनका कहना है कि सभी अधिकारियों व जवानों को प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस मुख्यालय से लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है।
जिला जोधपुर ग्रामीण में नए कानून के तहत पहली एफआईआर पुलिस थाना खेडापा में दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा- 303(2) व खान एवं खनिन (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4, 21 में मामला दर्ज किया गया। इसमें अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई में थानाधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया।
Published on:
02 Jul 2024 09:46 am
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