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कार और रुपए छीनने के आरोपी की जमानत नहीं

कार और रुपए छीनने के आरोपी की जमानत नहीं
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कार और रुपए छीनने के आरोपी की जमानत नहीं

कार और रुपए छीनने के आरोपी की जमानत नहीं

जोधपुर. सेशन न्यायाधीश ने बनाड़ थाना क्षेत्र में पिछले महीने कार चालक के साथ मारपीट कर कार और रुपए छीनने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। मामले के अनुसार 27 सितंबर 2020 को रफीक ने बनाड़ थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर बताया कि बनाड़ रोड पर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसी की कार में बैठा कर दूर ले गए तथा 32 हजार रुपए तथा कार लेकर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। सालवां कला गांव निवासी आरोपी अशोक पुत्र थानाराम ने जिला न्यायालय में जमानत पेश कर कहा कि आपसी लेनदेन के मामले में झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। लोक अभियोजक केशरसिंह नरूका ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी घटना का मुख्य कर्ता है, आरोपी पर रुपए और कार लूटने का आरोप है। सेशन न्यायाधीश रविंद्रकुमार जोशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी।