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25 लाख रुपए की सुपारी खुर्द-बुर्द करने वालों की जमानत नहीं

जोधपुर. महानगर सेशन न्यायाधीश रविंद्रकुमार जोशी ने 25 लाख रुपए कीमत की सुपारी को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी ड्राइवर, खलासी और ट्रक मालिक को जमानत देने से इनकार करते हुए तीनों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
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25 लाख रुपए की सुपारी खुर्द-बुर्द करने वालों की जमानत नहीं

25 लाख रुपए की सुपारी खुर्द-बुर्द करने वालों की जमानत नहीं

परिवादी भोमाराम ने बासनी पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज करवा कर बताया कि चौधरी फ्रेट कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपनी से 9 जनवरी को सेलम से दिल्ली के लिए सुपारी 275 बैग ट्रक संख्या आरजे 19 जीई 7761 में भरकर भेजे। वाहन चालक दिनेश,खलासी नरपत वाहन मालिक ओमप्रकाश द्वारा माल को 15 जनवरी तक दिल्ली पहुंचाना था, परंतु माल नहीं पहुंचा। आरोपियों ने सुपारी को जोधपुर के आसपास ही छिपा दिया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420,406 तथा 120 बी के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी की ओर से जिला न्यायालय में नियमित याचिका पेश कर कहा कि आरोपियों से किसी प्रकार की बरामद की शेष नहीं है तथा विचारण में लंबा समय लग सकता है इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।लोक अभियोजक केशरसिंह नरूका ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों पर 25 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी का आरोप है।न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बालोतरा निवासी दिनेश पुत्र भीमाराम,भैरूसिंह पुत्र अचलसिंह तथा सिणधरी निवासी ओमप्रकाश पुत्र कुम्भाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी।