
राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Rajasthan High Court Ddecision : राजस्थान हाईकोर्ट ने 17 साल की नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 18 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी है। कोर्ट के निर्देश पर गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नाबालिग बलात्कार पीड़िता का गर्भपात जल्द किया जाए। न्यायाधीश कुलदीप माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश एक बलात्कार पीड़िता की ओर से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए दिए।
इससे पूर्व कोर्ट ने 21 जून को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर गर्भवती पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। बोर्ड को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट (एमटीपी) के तहत इस संबंध में राय देने को कहा गया था कि गर्भपात की अनुमति दिया जाना सुरक्षित है या नहीं।
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सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता एनएस राजपुरोहित ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पेश की। मेडिकल बोर्ड की राय को देखते हुए एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित जिले के अस्पताल में भर्ती करवाने और यथाशीघ्र गर्भपात करवाने के निर्देश दिए। गर्भ को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सात साल के लिए संरक्षित रखने को कहा गया है।
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Updated on:
28 Jun 2024 04:59 pm
Published on:
28 Jun 2024 04:59 pm
