14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर सुनाया अहम फैसला

www.patrika.com/rajasthan-news/

less than 1 minute read
Google source verification
patrika

bank,High Court,Warrant,ujjain collector,court orders,Outstanding recovery,

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर अहम फैसला देते हुए याचिकाकर्ताओं को तीन सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पृथ्वीराज व अन्य की याचिकाओ में यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में नियमानुसार स्नातक में पचास प्रतिशत से कम अंक होने और स्नातकोत्तर में पचास प्रतिशत होने पर स्नातकोत्तर अंकों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश जारी किया।

ये खबरें जरूर पढ़ें-

12 अक्टूबर को हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान

राजस्थान का रण: चार साल आराम, सरकारों ने चुनाव से पहले के महीनों में कीं ये बड़ी घोषणाएं

राजस्थान का रण: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उतारे 'नवरत्न', जानें किस समिति का क्या रहेगा काम

भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता में बनी सहमति