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Government Order : राजस्थान के इस जिले में निषेधाज्ञा लागू, 18 मार्च तक रहेगा प्रभावी, इन कार्यों पर होगी पाबंदी

Government Order : होली और शीतलाष्टमी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जानें किन कार्यों पर रहेगी पाबंदी।

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Rajasthan Jodhpur district Prohibitory orders imposed Will remain effective till 18 March These activities prohibited

फाइल फोटो पत्रिका

Government Order : होली और शीतलाष्टमी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 27 फरवरी से 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शहीन सी ने गुरुवार को आदेश जारी किए।

आदेश के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति कोई भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक स्थान पर सभा या जुलूस आयोजित नहीं कर सकेगी। सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले हथियार या लाठी लेकर चलने और उनका प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को शस्त्र के नवीनीकरण या थाने में जमा कराने के लिए ले जाने की छूट होगी।
सिख समुदाय को धार्मिक परंपरा के तहत निर्धारित कृपाण रखने की अनुमति रहेगी।

अधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध

सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना तथा कानून-व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात अधिकृत कर्मियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक या घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने और उनका उपयोग करने पर भी रोक रहेगी। ऐसे पदार्थ बंद डिब्बों या कांच की बोतलों में ले जाना भी प्रतिबंधित होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर उत्तेजक नारों पर रोक

बाहरी व्यक्ति भी आयुक्तालय सीमा में प्रतिबंधित हथियार साथ नहीं ला सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर उत्तेजक नारे, अश्लील हरकतें या अश्लील गायन पर रोक रहेगी। राह चलते वाहन चालकों या नागरिकों पर रंग, कीचड़, धूल, पानी या रंग भरे गुब्बारे फेंकना भी प्रतिबंधित किया गया है। आदेश की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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