
Rajasthan News: जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच प्रमोद बंसल ने पारिवारिक विवाद के चलते पुत्र, पुत्रवधू तथा पोते पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के प्रयास के आरोपी की ओर से दी गई 75 वर्ष की उम्र की दलीलों को दरकिनार करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। प्रकरण के अनुसार मकराना मोहल्ला निवासी ललिता प्रजापत ने पुलिस में एफआईआर दर्ज देकर बताया कि 16-17 मई की रात को कमरे में परिवार सो रहा था। इस दौरान उसके ससुर ने पेट्रोल से भरा डब्बा उनके ऊपर डालने का प्रयास कर रहे थे।
इस बीच पुत्र के जाग जाने से हादसा टल गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराओं के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। निचली अदालत में जमानत खारिज होने पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने जिला न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि बीमार और वृद्ध को झूठा फंसाया है, पारिवारिक विवाद है। सरकार की ओर से लोक अभियोजक चांद अली ने कहा कि आरोपी पर हत्या के प्रयास के गंभीर आरोप है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर मकराना मोहल्ला निवासी नेनाराम पुत्र बिरमाराम की जमानत खारिज कर दी। बता दें कि मकान के मालिकाना हक को लेकर विवाद के चलते आरोपी नेनाराम ने अपने ही परिवार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने 35 लीटर पेट्रोल लाकर पूरे परिवार पर छिड़क दिया और तीली जलाने की कोशिश की।
वहीं दूसरी तरफ महामंदिर थाना पुलिस ने पीलवा हाउस के पास गत दिनों एक युवक पर तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी शिवलाल ने बताया कि नागौरी गेट चौकी के सामने निवासी अशोक भाटी पुत्र नारायण सरगरा पर गत 18 मई को पीलवा हाउस के पास तलवार से जानलेवा हमला कर दिया गया था। जिससे उसके खून बहन लग गया था और गंभीर चोट आई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने लक्षित के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया था। जो फरार हो गया था। तलाश के बाद पुलिस ने बागर चौक में पीपली गली निवासी लक्षित उर्फ लाडिया पुत्र गजेन्द्रसिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गया है। उससे वारदात में प्रयुक्त तलवार बरामद की गई है। उसके खिलाफ सदर बाजार व कोतवाली थाने में सात मामले दर्ज हैं।
Updated on:
23 Oct 2024 03:45 pm
Published on:
24 May 2024 09:32 am
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