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Rajasthan News : आज और कल कोर्ट जा रहे हैं तो पहले पढ़ लें ये खबर, अटक सकता है आपका काम, जानिए क्यों

Rajasthan News : बीकानेर में हाईकोर्ट की कथित वर्चुअल बैंच की स्थापना के प्रस्ताव के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में शामिल नहीं हुए

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Rajasthan News : बीकानेर में हाईकोर्ट की कथित वर्चुअल बैंच की स्थापना के प्रस्ताव के विरोध में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के आह्वान पर सोमवार को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों में शामिल नहीं हुए। दोनों एसोसिएशन की संयुक्त आम सभा में यह तय किया गया कि मंगलवार और बुधवार को भी स्वैच्छिक रूप से हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा जाएगा।

इस बात का विरोध
देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की हाल ही बीकानेर यात्रा के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा शुरू करने से जुड़े वक्तव्य के बाद मुख्य पीठ और जोधपुर की अधीनस्थ अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। दरअसल, ई कोर्ट के तीसरे चरण की जिस योजना के तहत बीकानेर में हाईकोर्ट की सुनवाई से जुड़ने के लिए वीसी सिस्टम स्थापित करने का जिक्र किया गया है, उसी योजना में वर्चुअल कोर्ट स्थापना का भी प्रस्ताव दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि वीसी से शुरुआत करके अंत में मुख्य पीठ की अक्षुण्णता भंग करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।

घोषणा को खारिज करने का निवेदन
हेरिटेज हाईकोर्ट परिसर स्थित एसोसिएशन के पुस्तकालय भवन में आयोजित संयुक्त आम सभा में पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने आंदोलन की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। एडवोकेट््स एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया एवं लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने बताया कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी अधिवक्ता मंगलवार और बुधवार तक स्वैच्छिक रूप से हाईकोर्ट एवं समस्त अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखेंगे। आगे की रूपरेखा तय करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो विधिवेत्ताओं एवं विधि मंत्रालय से सामंजस्य स्थापित करेगी।

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दोनों एसोसिएशनों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय कानून मंत्री को जिला कलक्टर के माध्यम से प्रतिवेदन प्रेषित कर बीकानेर सहित राज्य के किसी भी जिले में हाईकोर्ट की बैंच, सर्किट बैंच अथवा वर्चुअल बैंच का गठित नहीं किए जाने का आग्रह किया है। और प्रधान न्यायाधीश की ओर से की गई घोषणा को खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

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