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टॉफी खिलाने का झांसा दे 6 साल के मासूम के साथ किया कुकर्म, दर्द होने पर बैठने तक से डर रहा था बच्चा

शहर छोड़ भागने की फिराक में था आरोपी, पुलिस ने बस स्टेंड से दबोचा
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जोधपुर. मंडोर क्षेत्र में घर के बाहर खेल रहे 6 साल के मासूम बच्चे को एक युवक टॉफी खिलाने के बहाने अपने घर ले गया और चाकू की नोक धमका कर उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज होने के महज पांच घंटे बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मंडोर थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पहाडग़ंज द्वितीय क्षेत्र निवासी बालक रविवार दोपहर घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इस दौरान पड़ौस में रहने वाला अनिल (25) पुत्र मेघाराम देवासी टॉफी खिलाने का झांसा देकर बच्चे को अपने घर ले गया और छेडख़ानी करने लगा।

बच्चा चिल्लाने लगा तो आरोपी ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर कुकर्म किया। आरोपी ने मासूम को घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए एक-एक रुपए के दस सिक्के दिए। घटना के बाद दर्द से कहराते हुए बच्चा घर पहुंचा। उसे बैठने में तकलीफ हो रही थी। बच्चे के हाथ में रुपए देख मां ने पूछा कि किसने दिए। इस पर बच्चे ने रोते हुए पूरी घटना बताई। बच्चे के पिता के देर रात घर आने के कारण परिजनों ने सोमवार को पुलिस में रिपोर्ट दी। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश की तो पता लगा कि घटना के बाद से घर नहीं आया। इस पर पुलिस ने सोमवार दोपहर बाद 4 बजे बस स्टेंड से गिरफ्तार कर लिया। वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था।

सेना में अस्थाई श्रमिक है आरोपी

पुलिस ने बताया कि घटना के दिन आरोपी के परिजन एक रिश्तेदार की मौत पर शहर से बाहर गए थे। आरोपी सेना में अस्थाई श्रमिक है और हाल में उसकी सगाई हुई थी। उसके पिता भी सेना से रिटायर्ड कर्मचारी है।

बलात्कार का आरोपी संदेह के आधार पर बरी


अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ) की न्यायाधीश डॉ मनीषा चौधरी ने बलात्कार के आरोपी युवक को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले के अनुसार एक निजी संस्थान में काम करने वाली युवती ने अपने ही साथ काम करने वाले युवक राजकुमार पर शादी का झांसा देते हुए एक मकान में ले जाकर बलात्कार का आरोप लगाया था। सरदारपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। आरोपी इंद्रोका गांव निवासी राजकुमार सिंह पुत्र भंवरसिंह की ओर से अधिवक्ता नीलकमल बोहरा तथा नीलेश बोहरा ने न्यायालय में कहा कि दोनों के बीच लम्बे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी ने लड़की के साथ बलात्कार किया है।