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बड़ा फैसलाः शहर की सड़कों पर अब नहीं दौड़ेंगे ऐसे ऑटो, एक्शन मोड में परिवहन विभाग

जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध व ग्रामीण परमिट लेकर शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है।

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जोधपुर। जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में अवैध व ग्रामीण परमिट लेकर शहर की सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो रिक्शा पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। शहर की बढ़ती जनसंख्या के साथ परिवहन व्यवस्था में महत्ती भूमिका निभाने वाले ऑटो रिक्शा बढ़ाने के लिए संविदा वाहन के रूप में चलने वाले एलपीजी-सीएनजी ऑटो रिक्शा के नए ऑटो परमिट जारी करने का निर्णय किया है। इससे शहर में अधिकृत ऑटो रिक्शा की संख्या बढ़ेगी व आमजन के लिए परिवहन और आसान हो जाएगा। आवेदक नए ऑटो परमिट के लिए गुरुवार से कार्यालय समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते है।

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नियमों का हो रहा उल्लंघन
ऑटो चालकों को जोधपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों लूणी, बालेसर सत्ता, शेरगढ़, तिंवरी, ओसियां आदि का ग्रामीण परमिट दिलाया जा रहा है। ग्रामीण परमिट मिलने पर जहां ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन होना चाहिए, जबकि ग्रामीण परमिट होने के बावजूद अधिकांश ऑटो रिक्शा जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे हैं, जो परमिट शर्तों का उल्लंघन है। नगर निगम क्षेत्राधिकार में थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा की संख्या 7150 निर्धारित हो रखी है। वहीं, ऑटो परमिट के लालच में शहर की सड़कों पर करीब दस हजार से ज्यादा ऑटो दौड़ रहे हैं, जो नियमानुसार तय की गई संख्या से ज्यादा व अवैध है।

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7900 हो जाएंगे नए ऑटो
जोधपुर नगर निगम क्षेत्राधिकार में वर्ष 2016-17 से थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा की संख्या 7150 निर्धारित हो रखी है। इनमें एलपीजी व सीएनजी ऑटो रिक्शा शामिल है। अब करीब 6 वर्ष बाद विभाग की ओर से 750 ऑटो परमिट के लिए आवेदन निकाले गए है। इससे अब परमिटधारी ऑटो रिक्शा की संख्या 7900 हो जाएगी।

यह रहेंगी शर्तें
- विभाग की ओर से नए परमिट एलपीजी-सीएनजी चलित नवीन ऑटो रिक्शा वाहनों को ही जारी किए जाएंगे।
- एक आवेदक से एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र पति या पत्नी, एक के नाम से स्वीकार किया जाएगा।
- एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चैसिस संख्या, वाहन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक को स्वयं कार्यालय में उपिस्थत होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदक के नाम से वर्तमान में कोई ऑटो परमिट जारी नहीं होना चाहिए।
- निर्धारित 750 आवेदन होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।