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सलमान खान की बढ़ी मुश्किलें, अब इस मामले में लगा संगीन आरोप, सही साबित हुआ तो फिर जा सकते हैं जेल!

आर्म्स एक्ट केस : सलमान खान पर लगा कोर्ट को गुमराह करने का आरोप, बढ़ सकती है मुश्किलें।

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जोधपुर

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Rajesh

May 10, 2018

Salman khan Illegal Arms act case accused of presenting false affidavit in Jodhpur court

जोधपुर। सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आए दिन वह किसी नई मुसीबत में घिरे नजर आते है। आर्म्स एक्ट मामले में बरी हो चुके बलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पेश दो प्रार्थना पत्रों पर फैसला 24 मई को होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर पीठासीन अधिकारी समेंद्रसिंह सिखरवार की ओर से फैसला होना था लेकिन सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की अनुपस्थित रहने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। कोर्ट में लोक अभियोजन अधिकारी भवानीसिंह भाटी, बचाव पक्ष की ओर से जितेंद्र विश्नोई तथा अतुल डाभोल उपस्थित थे।

एक अर्जी पर फैसला लंबित -

सलमान की ओर से एक प्रार्थना पत्र इसी कोर्ट में पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र में हिरण शिकार मामले के अनुसंधान अधिकारी वन्यजीव अधिकारी ललित बोड़ा के खिलाफ झूठी गवाही देने तथा झूठे शपथ पत्र पेश करने के आरोप है। इन सभी प्रार्थना पत्रों की सुनवाई एक साथ हो रही है। गौरतलब है कि अवैध हथियार के मामले में सलमान खान को 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया गया था। इस मामले में सरकार द्वारा लगाए गए दो प्रार्थना पत्रों पर फैसला नहीं हो पाया था। प्रार्थना पत्रों में सलमान खान पर आरोप था कि उसने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया था कि हथियार का लाइसेंस घर पर ही होगा, मिल नहीं रहा है शायद कहीं गुम हो गया है। जांच के दौरान तथा एक गवाह के बयान से पता चला कि सलमान का लाइसेंस गुम नहीं हुआ, बल्कि नवीनीकरण के लिए पुलिस कमिश्नर मुंबई के पास जमा किया हुआ था। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने सलमान के खिलाफ अर्जी पेश की थी।

आपको बता दें कि सलमान खान ने मामले की ट्रायल के दौरान शपथ पत्र पेश किया था, कि उसके हथियार का लाइसेंस गुम हो गया है, जबकि इसी दौरान हथियार का लाइसेंस मुंबई में नवीनीकरण के लिए पेश किया गया था। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 340 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया था और आरोप लगाया था कि सलमान ने झूठा शपथ पत्र पेश करते हुए कोर्ट को गुमराह किया है। इस प्रार्थना पत्र पर फैसला नहीं हो पाया था। इस बीच अवैध हथियार मामले में फैसला सलमान के पक्ष में हो गया। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने डीजे कोर्ट में अपील की थी जिसमें अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी।


गौरतलब है कि जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने दो दशक पुराने हिरण शिकार मामले में सलमान खान को को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर बाहर है। सेशंस कोर्ट ने सजा के खिलाफ की गई अपील की सुनवाई के दौरान 7 मई को उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था जिसके तहत सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश भी हुए थे। लेकिन इस मामले की सुनवाई टाल दी गई और अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।