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एक सप्ताह में बताएं रिक्त पदों पर पुलिस भर्ती का स्टेटस: कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट
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एक सप्ताह में बताएं रिक्त पदों पर पुलिस भर्ती का स्टेटस: कोर्ट

एक सप्ताह में बताएं रिक्त पदों पर पुलिस भर्ती का स्टेटस: कोर्ट

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में पुलिस बेड़े में रिक्त पदों पर पुलिस कार्मिकों और अधिकारियों की भर्ती की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ मेें स्वप्रसंज्ञान के आधार पर दर्ज एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने अपेक्षित ब्यौरा पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने अगली सुनवाई 22 मार्च को मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कुमार बनाम भारत संघ मामले में उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में खाली पदों को लेकर सुनवाई की थी और इन राज्यों के गृह सचिव व पुलिस प्रमुखों को शीघ्रातिशीघ्र भर्तियां सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि गुजरात, तेलंगाना तथा राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी पुलिसकर्मियों के पद हजारों की संख्या में खाली हैं। राज्य वार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा से जनहित याचिका दर्ज की थी।