scriptसात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास | Ten-year rigorous imprisonment for rape of a seven-year-old girl | Patrika News

सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

locationजोधपुरPublished: Jan 16, 2021 07:18:29 pm

Submitted by:

rajesh dixit

तीन वर्ष पहले मधुबन इलाके में रहने वाली सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पड़ोसी के खिलाफ कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

जोधपुर. तीन वर्ष पहले मधुबन इलाके में रहने वाली सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पड़ोसी के खिलाफ कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले के अनुसार मधुबन इलाके में रहने वाले परिवादी ने 9 जुलाई 2017 को पुलिस थाना बासनी में लिखित रिपोर्ट दर्ज करवा कर बताया कि उसकी सात साल की बच्ची को घर के सामने रहने वाले परिचित ने टॉफी दिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गया जहां उसके कपड़े उतार दिए तथा गलत काम किया। बच्ची को बुखार आने पर पूछताछ की गई तब बच्ची ने बताया कि उसके साथ सामने रहने वाले अंकल ने गलत काम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।आरोपी की ओर से कहा गया कि मामला मकान खाली कराने को लेकर था, गलत तरीके से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है।सरकार की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक शिवकुमार भाटी ने अभियोजन के 16 गवाहों तथा मजबूत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की।लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण के लिए बनी विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मूलत: सीकर जिले के हाल मधुबन हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले आरोपी कमलेश कुमार पुत्र नागरमल को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर बीस हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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