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जोधपुर . मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण देवकुमार खत्री की अदालत में आज बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में बचाव पक्ष की ओर से अंतिम बहस की गई, लेकिन समयाभाव के चलते अधूरी रही। सोमवार को अदालत में मामले के आरोपी सैफ अली खान , नीलम व सोनाली बेन्द्रे की ओर से अधिवक्ताओं ने अंतिम बहस की। सवेरे से ही यह चर्चा थी कि मामले के आरोपी सैफ अली खान पाली के नारलाई में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ऐसे में वो आज कोर्ट में भी पेश हो सकते है, लेकिन ऐसा हुआ नही।
बहस करीब दो घंटे तक चली
मुम्बई से आए अधिवक्ता श्रीकांत शिंदे व जोधपुर के अधिवक्ता केके व्यास ने तीनो आरोपियो की ओर से अंतिम बहस शुरू की, जो करीब दो घंटे तक चली। लेकिन समयाभाव के चलते अधूरी रही। यह बहस अब कल होगी। सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान की ओर से हाजिरी माफी पेश की है। क्योकि सलमान खान की ओर से अंतिम बहस पूर्व में ही पूरी कर ली गई है। मामले में आगे की सुनवाई मंगलवार को होगी।
सलमान को हाईकोर्ट से चूरू एफआईआर मामले में राहत
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चूरू के कोतवाली थाने में विवादित शब्द के उपयोग को लेकर दर्ज मुकदमे पर रोक लगा दी है। चूरू में शिकायतकर्ता अशोक पंवार ने सलमान खान के विरुद्ध एक साक्षात्कार के दौरान जातिसूचक शब्द के इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। चूरू में 22 दिसम्बर 2017 को 153 ए आईपीसी व धारा 3/ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हाईकोर्ट में सलमान खान की ओर से सीआरपीसी 482 के तहत याचिका पेश की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा उनके सहयोगी निशांत बोड़ा व विजय पटेल ने पक्ष रखते हुए बताया कि प्रथमदृष्टया यह मुकदमा बनता ही नहीं है। सलमान ने एक साक्षात्कार में जातिसूचक शब्द का उपयोग स्वयं के लिए ही किया था। हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए सलमान को आंशिक राहत देते हुए एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
Published on:
28 Feb 2018 05:00 am
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