
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आठ करोड़ के करोड़ के राशन गेहूं घोटाले में की आरोपी निलंबित आइएएस निर्मला मीणा की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए मुचलकों व गारंटी पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस विजय विश्नोई ने बुधवार को सुनवाई के बाद सेंट्रल जेल में बंद तत्कालीन जिला रसद अधिकारी मीणा की जमानत मंजूर की।
आरोपी मीणा की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा व निशांत बोड़ा ने कहा कि मीणा के खिलाफ एसीबी की ओर से चार्जशीट पेश कर दी गई है। अब किसी तरह का अनुसंधान शेष नहीं है।
मुकदमे की ट्रायल लंबी चलेगी। एेसे में मीणा को जमानत पर रिहा किया जाए। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए उप राजकीय अधिवक्ता विक्रमसिंह राजपुरोहित ने जमानत का विरोध किया।
गौरतलब है कि मीणा ने मई के अंतिम सप्ताह मे एसीबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। ग्रीष्मावकाश के दौरान तीन बार उसके जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई।
अवकाशकालीन न्यायाधीश विनीत माथुर व न्यायाधीश पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की ओर से सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में जस्टिस विश्नोई की पीठ में जमानत आवेदन की सुनवाई हुई। इसमें उन्होंने एसीबी से 18 जुलाई या इससे पहले मीणा के खिलाफ चार्जशीट पेश करने के निर्देश दिए थे।
Published on:
18 Jul 2018 06:15 pm
