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भर्ती परीक्षाओं के लिए इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की: कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट
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भर्ती परीक्षाओं के लिए इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की: कोर्ट

भर्ती परीक्षाओं के लिए इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की: कोर्ट

भर्ती परीक्षाओं के लिए इंटरनेट सेवाएं क्यों बंद की: कोर्ट
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि भविष्य में सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं करने का आश्वासन देने के बावजूद हाल ही हुई भर्ती परीक्षाओं के लिए इंटरनेट सेवाएं क्यों बाधित की गई। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी तथा न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ में याचिकाकर्ता महिपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता नितिन गोकलानी ने कहा कि पूर्व में एक जनहित याचिका के दौरान राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवा के निलंबन का सहारा नहीं लिया जाएगा, लेकिन हाल ही रीट तथा पटवारी भर्ती परीक्षा के दौरान राज्य भर में इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, इससे बैंकिंग और शिक्षा जैसी विभिन्न सेवाओं में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ। ऑनलाइन कक्षाओं और कोचिंग लेने वाले छात्र परेशान हुए और उनके महत्वपूर्ण व्याख्यान या सत्र छूट गए। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित को प्रत्युत्तर दाखिल करने के निर्देश दिए।