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शराब की दुकानों पर नया अपडेट, हाईकोर्ट में कल अपना पक्ष रखेगी राजस्थान सरकार

Wine Shops New Update : शराब की दुकानों पर नया अपडेट। शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि बढ़ाए जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, राजस्थान सरकार अपना पक्ष रखे।

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High Court jodhpur

Wine Shops New Update : राजस्थान में शराब की दुकानों पर नया अपडेट आया है। शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि को तीन माह के लिए बढ़ाने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायाधीश डॉ. नुपुर भाटी की एकलपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई को सरकार का पक्ष रखने को कहा है। बीकानेर में शराब दुकान के अनुज्ञाधारी मोनित सिंघल की ओर से अधिवक्ता रजाक खान हैदर ने कहा है कि वित्त (आबकारी) विभाग की आज्ञा के अनुसार मदिरा दुकानों की लाइसेंस अवधि जबरन तीन माह के लिए बढ़ा दी गई है। जबकि लाइसेंसधारक एक वित्तीय वर्ष (2023-2024) की लाइसेंस अवधि समाप्त होने के कारण अब दुकान नहीं चलाना चाहते हैं।

आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता की आड़ में लाइसेंस अवधि बढ़ाकर दुकान चलाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जो अनुचित, अवैधानिक एवं आबकारी एवं मद्य संयम नीति के प्रावधानों के भी विपरीत है, इसलिए लाइसेंस अवधि बढ़ाने के आदेश को रद्द किया जाए। इस पर न्यायाधीश डॉ. नुपुर भाटी ने अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई को अगली सुनवाई 27 मार्च को सरकार का पक्ष रखने को कहा है।

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