
Kannauj news: अदालत का आदेश, डीएम पर लगा भारी-भरकम जुर्माना
उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय में जिलाधिकारी पर पांच-पांच लाख रुपएका जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि को 1 महीने के अंदर देना होगा। इसके साथ ही 7% वार्षिक ब्याज भी देना पड़ेगा। मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण न्यायालय के दिए गए आदेश की चर्चा जोरों पर है घटना 2015 की है जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान बिना बीमा की गाड़ी को जबरन अधिग्रहित कर लिया गया था जिस गाड़ी से दुर्घटना होने पर उपचार के दौरान दो की मौत हो गई थी।
घटनाक्रम के अनुसार 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य के लिए बोलेरो अधिग्रहित की गई थी। यह कार बोलेरो छिबरामऊ थाना क्षेत्र के पूर्वी बाईपास निवासी तिवारी की है। जिन्होंने अधिकारियों को जानकारी देते कि उनकी गाड़ी का बीमा नहीं है। इसलिए निर्वाचन कार्य में नहीं भेज सकते हैं। लेकिन जेल भेजने की चेतावनी देते हुए कार को अधिग्रहित कर लिया गया था।
बाइक सवार दो की हुई थी मौत
निर्वाचन कार्य में जाते समय सौरिख थाना क्षेत्र के परोर गांव के पास गाड़ी बाइक से टकरा गई। जिसमें परोर गांव के ही रहने वाले दो युवक सुनील कुमार और राजा बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस संबंध में दोनों ही परिवारों की तरफ से अलग-अलग मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस पर आदेश देते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अधिनियम जज व पीठासीन अधिकारी ने डीएम पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें एक एक लाख रुपए 3 वर्ष के लिए एफडी होगी। जबकि 4-4 लाख रुपए ब्याज सहित देना पड़ेगा।
Updated on:
20 Jul 2023 04:16 pm
Published on:
19 Jul 2023 05:44 pm
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