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नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गए हरियाणा, किया रेप, दो को अदालत ने सुनाई 25-25 वर्ष की सजा

अदालत में नाबालिग किशोरी के साथ रेप करने के आरोप में दो को कड़ी सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर हरियाणा ले गए थे।

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पॉक्सो अदालत ने सुनाई सजा

रेप को आरोपी को 25 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अदालत में दो रेप के आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए 25-25 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है। मामला नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भाग ले जाने का है। जिसमें तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। साक्ष्य के अभाव में एक को बरी कर दिया गया। दो आरोपी साबित हुए। घटना सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव की है।

2 जून 2017 को थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी गायब हो गई थी। जब वह खेत में खरबूजा तोड़ने के लिए गई थी। परिजनों ने अंकित कठेरिया, मनजीत कठेरिया और जितिन कठेरिया पर भागने का आरोप लगाया था। पुलिस ने संगत धाराओं मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। नामजद आरोपी किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ हरियाणा ले गए। जहां उसके साथ रेप किया। किशोरी को बरामद कर पुलिस ने मजिस्ट्रेट के बयान कराएं।

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25-25 वर्ष की सुनाई गई सजा

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अपना निर्णय सुनाया। साक्ष्यों के अभाव में जितिन को बरी कर दिया गया। जबकि अंकित और मनजीत को दोषी माना गया। जिसे 25-25 वर्ष के साथ सश्रम कर आवास की सजा सुनाई गई। साथ में 32-32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6-6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। पर भी करने वालों में शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे, विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे शामिल थे।