
नियमों का उल्लंघन करना 8 टेनरियों को पड़ा भारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया बंद करने का आदेश
कानपुर। गंगा को मैला करने वाली टेनरियों पर लगाम कसने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ने कड़ी कार्रवाई की है. नियमों का उल्लंघन करने पर 8 टेनरियों को बंदी के आदेश थमा दिए गए हैं. एनजीटी के आदेश पर 31 मई 2018 को बीएचयू और आईआईटी की टीम ने उक्त टेनरीज का निरीक्षण किया था. जांच में टोटल क्रोमियम की मात्रा 3.48 मिलीग्राम प्रति लीटर पाई गई, जो निधार्रित मानकों से कहीं अधिक है.
ऐसी मिली है जानकारी
बता दें कि उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 10 मार्च 2018 को टेनरीज़ संचालन के लिए कई शर्तें रखी थी, जिनका जांच के दौरान उल्लंघन होते पाया गया. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी टीयू खान ने सभी 8 टेनरी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए बंदी के निर्देश दिए हैं.
थमाया गया नोटिस
बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए सहपठित धारा 27(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है. बोर्ड ने टेनरी को नोटिस देकर कहा है कि टेनरी का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और टेनरी को मिले बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के कनेक्शन बंद कर दिए जाए. बोर्ड ने 15 दिन का वक्त देते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
ऐसा कहते हैं अधिकारी
उ.प्र. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कानपुर नगर के क्षेत्रीय अधिकारी कुलदीप मिश्रा कहते हैं कि बोर्ड की ओर से टेनरीज़ को नोटिस जारी कर बंद करने के आदेश दिए गए हैं. 15 दिन का वक्त टेनरी को दिया गया है.
इन टेनरीज़ को मिला नोटिस
बोर्ड की ओर से शारिक टैनर्स, खुर्शीद अनवर टेनरी, पैराडाइज लेदर फीनिशर्स, हमराज टैनर्स, रैंबो इंटरनेशनल (सनराइज), नूर ट्रेनर्स, जॉनसन मैके मैथेय केमिकल्स प्रा. लि., निवादा ट्रेनर्स को नोटिस थमाया गया है. बोर्ड ने इन टेनरियों को 15 दिन का वक्त दिया है. इन 15 दिनों के भीतर टेनरियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं.
Published on:
14 Sept 2018 01:11 pm
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