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अपर जिला सहकारी अधिकारी निलंबित, जांच में रिश्वत लेने की हुई पुष्टि, मुकदमा दर्ज

Additional District Cooperative Officer suspended शासन के आदेश पर कानपुर देहात में अपर जिला सहकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। मामला पुराना वेतन निकलवाने के लिए रिश्वत लेने से जुड़ा हुआ है।

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कानपुर जिलाधिकारी (फाइल फोटो)

Additional District Cooperative Officer suspended कानपुर देहात में रिश्वत लेने का मामला सामने आया था। जिसमें जिलाधिकारी ने जांच का आदेश के आदेश दिए थे। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता के नेतृत्व में जांच टीम घटित की गई। जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि अपर जिला सहकारी अधिकारी ने रिश्वत ली है। जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजी थी। शासन ने अपर जिला सहकारी अधिकारी को निलंबित करते हुए मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। शासन के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। निलंबन के साथ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र का है।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के मंगलपुर रिटायरमेंट के बाद रामनाथ पुराना वेतन निकलवाने के लिए अपर जिला सहकारी अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। अपर जिला सहकारी अधिकारी हरिभान ने रामनाथ पुराना वेतन निकलवाने के लिए रिश्वत ली। मामला सामना आने के बाद जिलाधिकारी ने इसे स्वत: संज्ञान में लिया। सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता को जांच के निर्देश दिए। जांच टीम की पूछताछ में पीड़ित रामनाथ ने बताया कि उससे रिश्वत ली गई है। इस संबंध में उसने एक शपथ पत्र भी दिया है।

शासन ने किया निलंबित

जांच टीम ने जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। कार्रवाई की संस्तुति करते हुए जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी गई। शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपर जिला सहकारी अधिकारी हरिभान को निलंबित कर दिया। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया है। मंगलपुर इंस्पेक्टर संजय कुमार के अनुसार आरोपी सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ‌कानूनी कार्रवाई की जा रही है।