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नए वाहन अधिनियम के खिलाफ ड्राइवर का चक्का जाम, बोले 10 लाख जुर्माना 7 साल सजा मंजूर नहीं

मोदी सरकार के नए कानून के खिलाफ ड्राइवर में जबरदस्त आक्रोश है। नए कानून को काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग की।

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नए वाहन अधिनियम के खिलाफ ड्राइवर का चक्का जाम, बोले 10 लाख जुर्माना 7 साल सजा मंजूर नहीं

नए वाहन अधिनियम के खिलाफ ड्राइवर का चक्का जाम, बोले 10 लाख जुर्माना 7 साल सजा मंजूर नहीं

मोदी सरकार के नए वाहन अधिनियम के खिलाफ आज ड्राइवर ने हड़ताल कर दी। छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी है। उन्होंने नए कानून को काला कानून बताया है और वापस लेने की मांग की है। ड्राइवर का कहना है कि वह दो तीन हजार रुपए कमाते हैं। सवारी बैठा कर किसी तरह पेट पालते हैं। ऐसे में 10 लाख रुपए कहां से दे देंगे। 7 साल की कैद की सजा उन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए गाड़ी नहीं चलाएंगे। आक्रोशित ड्राइवर ने कानपुर सागर हाईवे पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को समझने का भी प्रयास किया। लेकिन ड्राइवर मानने को तैयार नहीं है। देखते देखते जाम कई किलोमीटर लंबा हो गया।

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नए व्हीकल एक्ट में किए गए सजा के खिलाफ ड्राइवरों में जबरदस्त नाराजगी है। टेंपो, चार पहिया, बस, ट्रक सहित अन्य गाड़ियों के चालकों ने आज जहां थे, वहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। नए व्हीकल एक्ट के अनुसार हिट एंड रन मामले में 7 साल की सजा और 10 लख रुपए का जुर्माना है। एक्ट के अनुसार ड्राइवर को दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाना होगा।

ड्राइवरों में जबरदस्त नाराजगी

इस संबंध में रामखेलावन ने बताया कि दुर्घटना के बाद यदि मौके पर खड़े रहे तो भीड़ उन्हें पीट-पीट कर मार देगी। वाहन में भी आग लगा देती है। ऐसे में मौके पर खड़ा होना मुश्किल है। नए कानून के अनुसार यदि घायलों को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया तो मुकदमा चलेगा। उनके पास 10 लाख रुपए होते तो ड्राइवरी करने के लिए क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि यह काला कानून मंजूर नहीं है। थाना प्रभारी घाटमपुर ने बताया कि ड्राइवर ने अपनी गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी कर दी हैं। छोटी गाड़ियों को निकाला जा रहा है।